गुरूग्राम, 20 मई। जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री द्वारा लाॅकडाउन -4 के दौरान कंटेनमेंट जोन से बाहर जिला में उद्योगों के लिए जारी किए गए आदेशों में बड़ी राहत देते हुए सभी प्रकार की औद्योगिक इकाइयों को पूरे स्टाॅफ के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए जारी गाइडलान्स का हवाला देते हुए जिलाधीश के आदेशों में औद्योगिक इकाइयों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। सभी प्रकार के इंडिस्ट्रयल एरिया जिसमें आईएमटी, आईए, आईडीसी तथा एसईजेड आदि को ‘ए‘ श्रेणी में रखा गया है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित उद्योगो को ‘बी‘ श्रेणी , ई-कामर्स कंपनियों को ‘सी‘ श्रेणी तथा शहरी व नगरपालिका क्षेत्र में स्थित अन्य उद्योगों को ‘डी‘ श्रेणी में रखा गया है।

इन सभी चारो श्रेणियों के उद्योगों को 19 से 31 मई तक अपने शत-प्रतिशत स्टाफ के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिए गए प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

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