– जिला में 8271 डिस्ट्रेस राशन टोकन से मिलेगा 17971 व्यक्तियों को निशुल्क राशन।- प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम चना दाल, प्रति सदस्य 5 किलो गेहूं मिलेगा प्रति टोकन।- हरियाणा सरकार प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन में दे रही है भरपूर सहयोग।

गुरूग्राम, 19 मई। कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस दौर में कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन की स्थिति में राशन बिना न रहे इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से डिस्टेªस राशन टोकन देते हुए जरूरतमंद लोगों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिला में अब तक 8271 डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए गए है जिसके माध्यम से 17971 व्यक्तियों को निशुल्क गेहूं व दाल पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कोरोना वैश्विक महामारी से उत्पन्न हुई आपात स्थिति व लॉकडाउन की वजह से गरीब व जरूरतमंद लोगों सहित प्रवासी श्रमिकों को मई व जून माह 2020 के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। इन टोकन के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों व व्यक्तियों को 5 किलोग्राम गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति टोकन निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक मोनिका मलिक ने बताया कि विभाग की ओर से 8271 डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से 17971 लोगों को राशन उपलब्ध करवाने के प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक मुख्यमंत्री परिवार स्मृद्धि योजना के तहत 1689 , बीपीएल के 289 तथा लोकल कमेटी द्वारा 6293 टोकन जारी किए गए हैं। उक्त प्राप्त राशन को विधानसभा अनुसार जरूरतमंद टोकन धारकों को राशन डिपो के माध्यम से निशुल्क राशन दिए जाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त अमित खत्री के मार्गदर्शन में गुरूग्राम जिला में उक्त राशन वितरण की पूरी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। डिस्ट्रेस राशन टोकन का वितरण संबंधित एसडीएम की देखरेख में किया जाएगा। उसके उपरांत टोकन प्राप्त परिवार अथवा व्यक्ति राशन प्राप्त करते समय डिपोधारक को केवल डिस्ट्रेस राशन टोकन व आधार पहचान पत्र दिखाने पर राशन ले सकता है।

लॉकडाउन में नहीं रहेगा कोई व्यक्ति भूखा – उपायुक्त

उपायुक्त श्री अमित खत्री  का कहना है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत किए गए लॉकडाउन में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा परिवार भूखा न रहे इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की ओर से जारी किए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे परिवार अथवा व्यक्ति जिनके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे अर्थात बीपीएल राशन कार्ड हेतू आवेदन किया गया है और वे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वैरिफाइड किए जा चुके हैं परंतु बीपीएल कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत जिनकों पूर्व में एपीएल कार्ड जारी किए गए थे, जिला प्रशासन द्वारा गठित लोकल कमेटी द्वारा किए गए सर्वे उपरांत चयनित परिवार, व्यक्तियों की सूची तथा मुख्यमंत्री ट्वीटर हैंडल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की सूची जो जिला प्रशासन से प्राप्त हुई है, की श्रेणियों के परिवारों अथवा व्यक्तियों को ही डिस्ट्रेस राशन टोकन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को पूरी गंभीरता से कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

error: Content is protected !!