हरियाणा सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के दौरान ई-पास दिखाने पर दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

नई दिल्‍ली. हरियाणा सरकार ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दिया है कि सरकार तथा निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालत के अधिकारियों समेत जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को लॉकडाउन के दौरान ई-पास दिखाने पर दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.

हरियाणा सरकार दिया ये आश्‍वासन

हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय को यह आश्वासन भी दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी. साथ ही सरकार ने कहा कि आवेदन करने के 30 मिनट के भीतर ई-पास बनाया जाएगा और एक बार बनाए गए पास का लॉकडाउन की अवधि तक इस्तेमाल किया जा सकेगा.

न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के वकील द्वारा हलफनामा दायर किये जाने के बाद जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण किया जाता है.

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