चंडीगढ़, 10 मई- हरियाणा सरकार ने राज्य के प्राईवेट स्कूलों के उनके प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है, ताकि ऐसे स्कूल वेतन बिलों की तैयारी व संवितरण जैसे जरूरी और अपरिहार्य प्रशासनिक कार्य कर सकें।

इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन  ने बताया कि इन कार्यों के लिए प्रत्येक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य, एक क्लर्क, एक कंप्यूटर आॅपरेटर, एक सेवादार, एक माली और एक बस ड्राइवर को अपने स्कूल परिसर में उपस्थित होने/जाने की अनुमति है।  हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को उपरोक्त आदेश के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के मद्देनजर अपने प्रशासनिक/दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए हरियाणा के निजी स्कूलों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में हरियाणा सरकार को फेडरेशन आॅफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, हरियाणा से एक प्रस्तुति प्राप्त हुई थी जिस पर विचार करते हुए रा’य सरकार ने हरियाणा के निजी स्कूलों को अपने प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है, ताकि वेतन की तैयारी और संवितरण जैसे जरूरी और अपरिहार्य प्रशासनिक कार्य किए जा सकें।

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