रमेश गोयत पंचकूला, 09 मई । प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एजेएल और मोतीलाल वोरा की 16.38 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।। एजेएलवकेस में प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्की का आदेश जारी किए। पंचकूला की विशेष ईडी कोर्ट में एजेएल मामले में सुनवाई चल रही है। जिसके मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व एजेएल हाउस के चेयरमैन मोतीलाल वोरा है। पंचकूला के सेक्टर 6 में प्लॉट नंबर सी-17 की खरीद, कब्जे से जुड़ी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल होने के कारण इनके नाम चार्जशीट में हैं। ईडी ने मुंबई की एक 9 मंजिला बिल्डिंग कुर्क की है। एजेएल के चेयरमैन मोती लाल वोरा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, सीबीआई भी जांच कर चुकी है। नैशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी और खासकर सोनिया गांधी पर नई आफत आन पड़ी है। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी की प्रकाशन संस्था असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल) और सोनिया के बेहद करीबी नेताओं में शुमार मोतीलाल वोरा की संपत्ति कुर्क कर ली है। प्रवर्तन दिनेशालय (ईडी) की ओर से शनिवार को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में यह ऐक्शन लिया गया है। कुर्क की गई 16.38 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी में मुंबई की 15 हजार स्क्वायर फिट में फैली एक नौ मंजिला इमारत शामिल है। इडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत यह अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया। ईडी ने पिछले साल मोतीलाल वोरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जांच में पता चला कि प्लॉट को एजेएल को साल 1982 में आवंटित किया गया। एस्टेट अधिकारी हुडा ने 30 अक्टूबर 1992 को वापस ले लिया क्योंकि एजेएल ने ऑफर लेटर की शर्तें पूरी नहीं की थीं। 1996 में पुनर्विचार याचिका के खारिज करने के बाद पुर्नग्रहण आदेश दिया गया। हुड्डा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए प्लॉट को पुनर्आवंटन की आड़ में नए सिरे से एजेएल को आवंटित किया। इसकी कीमत वही रखी गई। यह आदेश 28 अगस्त 2005 को दिया गया। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर 2016 में पीएमलार शिकायत दर्ज की थी। Post navigation डॉ सुरेश मिश्रा ने कंज्यूमर्स एसोसिएशन की पीठ थपथपाई