सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर लगेगा 100 रुपए का जुर्माना

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पान, गुटखा और पान मसाला थूकने वालों पर होगी कार्रवाई, स्वच्छता और जनस्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एमसीजी ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस

गुरुग्राम, 31 अक्टूबर। शहर में स्वच्छता, साफ-सफाई और जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर निगम गुरुग्राम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने तथा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। निगम द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रति उल्लंघन 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने सभी नागरिकों, राहगीरों, दुकानदारों और आगंतुकों से सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक पार्कों, बाजारों, बस स्टॉप, सरकारी परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कचरा फैलाने जैसी गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए गए हैं।

पान, गुटखा और पान मसाला थूकने पर होगी कार्रवाई

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, लार, पान, गुटखा और पान मसाला थूकना अस्वच्छता को बढ़ावा देता है। इससे सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई प्रभावित होने के साथ संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है। ऐसे मामलों में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा लागू स्वच्छता संबंधी उपनियमों के तहत चालान की कार्रवाई की जाएगी।

इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम सड़कों पर फेंकना भी प्रतिबंधित

नगर निगम ने इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़कों, फुटपाथों, सार्वजनिक परिसरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने या चिपकाने पर भी प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए हैं। नागरिकों को च्यूइंग गम को उचित तरीके से कूड़ेदान में डालने की सलाह दी गई है। इसका उल्लंघन करने पर भी नियमानुसार चालान किया जाएगा।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

सार्वजनिक नोटिस में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 309(1)(सी), 310, 381 और 393 तथा लागू अधिसूचित उपनियमों का उल्लेख किया गया है। नोटिस के अनुसार, अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने, चालान जारी करने और कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में प्रत्येक उल्लंघन के लिए 100 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, वैधानिक नोटिस की अवहेलना करने पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।

नागरिकों से स्वच्छ गुरुग्राम बनाने में सहयोग की अपील

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पान-गुटखा थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम फेंकने जैसी गतिविधियों से बचें। शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा-मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।

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Author: Bharat Sarathi

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