*बीएस-एक, दो और तीन श्रेणी के वाहन एनओसी लेकर एनसीआर क्षेत्र से बाहर कराएं पंजीकृत अथवा अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कराएं : सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर*
*गुरुग्राम में पंजीकृत दो वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों की सुविधा उपलब्ध, ‘नया सफर’ योजना के तहत वाहन मालिकों को मिलेंगे विभिन्न वित्तीय लाभ*
गुरुग्राम, 9 अक्टूबर। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी निर्देशों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर 2018 के आदेशों के अनुरूप पुराने एवं अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
*गुरुग्राम में दो स्थानों पर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की सुविधाएं उपलब्ध*
हरेंद्र वीर ने बताया कि बीएस-एक, बीएस-दो और बीएस-तीन श्रेणी के वाहन मालिक अपने वाहनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर पंजीकृत कराएं अथवा ऐसे वाहनों को अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित निर्देशों की अवहेलना करने वाले वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला गुरुग्राम में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग की दो सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनमें रोसमेर्टा ऑटो रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, गांव भांगरोला, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर एम-12 के सामने, गुरुग्राम तथा ओरिसा स्टीलमेटलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा कन्हैया गार्डन, बेगमपुर खटोला, गैरतपुर हाउस, गुरुग्राम शामिल हैं। वाहन मालिक इन केंद्रों के माध्यम से अपने पुराने वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप करवा सकते हैं।
*‘नया सफर’ योजना के तहत वाहन मालिकों को मिलेंगे वित्तीय लाभ*
सहायक जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक परिवहन आयुक्त हरेंद्र वीर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई ‘नया सफर’ (परिवर्तन) योजना के तहत पात्र वाहन मालिकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा रहे हैं।
योजना के तहत पात्र वाहनों के लिए दस वर्षों तक सड़क कर में सौ प्रतिशत छूट तथा पंजीकरण शुल्क में पूर्ण माफी का प्रावधान बताया गया है। इसके अतिरिक्त, योजना में भाग लेने वाले वाहन निर्माताओं द्वारा नए वाहन की एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम आठ प्रतिशत की अग्रिम छूट देने का प्रावधान है। वाहन मालिकों को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए ब्याज सबवेंशन और मूल्य वाउचर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि वे वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा पुराने वाहनों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया अपनाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आमजन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।








