गुरुग्राम में स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती

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एमसीजी ने एक जनवरी से अब तक 13179 चालान किए, 2.61 करोड़ रुपए से अधिक का लगाया जुर्माना

सीएंडडी वेस्ट, प्रतिबंधित प्लास्टिक, कचरा डंपिंग और धूल प्रदूषण पर विशेष कार्रवाई

गुरुग्राम, 7 अक्तुबर। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने से रोकने तथा पर्यावरणीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रवर्तन एवं चालान अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के अनुसार एक जनवरी से अब तक विभिन्न उल्लंघनों के मामलों में कुल 13179 चालान किए गए हैं और 2,61,24,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम की कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, सीएंडडी वेस्ट का अवैध निपटान, कचरा जलाना, खुले में कचरा फेंकना, धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन, खुले में शौच एवं पेशाब, बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन तथा अन्य स्वच्छता संबंधी उल्लंघन शामिल हैं।

प्रतिबंधित प्लास्टिक और सीएंडडी वेस्ट पर सबसे अधिक कार्रवाई

प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग के मामलों में सबसे अधिक 8231 चालान किए गए, जिन पर 59.82 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं सीएंडडी वेस्ट के मामलों में 412 चालान करते हुए 91.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई निर्माण एवं विध्वंस सामग्री को निर्धारित व्यवस्था के विपरीत सडक़ किनारे, खाली प्लॉट या सार्वजनिक स्थानों पर डालने वालों के खिलाफ की गई है। इसके अलावा कचरा फैलाने/डंप करने तथा स्टॉर्म ड्रेन में अवैध कनेक्शन से संबंधित मामलों में 384 चालान किए गए, जिन पर 36.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

धूल प्रदूषण और निर्माण गतिविधियों पर भी सख्ती

धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी नगर निगम ने कार्रवाई की है। इसके तहत 99 चालान कर 24.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिना ढकी निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ 208 चालान किए गए, जिन पर 10.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं निर्माण कार्य रोकने के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामलों में 11 चालान कर 1.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

कचरा जलाने और अन्य स्वच्छता उल्लंघनों पर भी कार्रवाई

शहर में कचरा जलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए 64 चालान किए गए और 3.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। खुले में शौच के मामलों में 574 चालान कर 2.87 लाख रुपए, खुले में पेशाब करने के मामलों में 77 चालान कर 38,500 रपए तथा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान उपलब्ध न होने से संबंधित मामलों में 2951 चालान कर 14.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बल्क वेस्ट जनरेटर से संबंधित मामलों में 4 चालान, सेप्टेज से संबंधित मामलों में 22 चालान, पशु गोबर के मामलों में 33 चालान, पानी की बर्बादी पर 90 चालान, बल्क स्तर पर कचरा फैलाने के मामलों में 18 चालान तथा अवैध विज्ञापन चिपकाने के एक मामले में एक चालान किया गया है।

स्वच्छता एवं पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। स्वच्छता एवं पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। विशेष रूप से सीएंडडी वेस्ट, पॉलीथिन, खुले में कचरा डालने, कचरा जलाने और धूल प्रदूषण जैसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि नागरिकों और संस्थानों में जिम्मेदार व्यवहार की स्थायी आदत विकसित करना है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

नगर निगम गुरुग्राम ने नागरिकों, दुकानदारों, निर्माण एजेंसियों, बल्क वेस्ट जनरेटरों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे स्वच्छता एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करें। सीएंडडी वेस्ट को निर्धारित स्थान एवं अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से ही निस्तारित करें, निर्माण सामग्री को ढककर ले जाएं, पॉलीथिन का उपयोग न करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें।

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Author: Bharat Sarathi

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