विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, बाल अधिकार एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, पौधों की देखभाल का लिया संकल्प

गुरुग्राम, 30 जुलाई- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अर्जुन नगर गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर एवं पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बाल संरक्षण संबंधी कानूनों, उनके अधिकारों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने तथा ऐसे मामलों में त्वरित, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यदि उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होता है अथवा ऐसी किसी घटना की जानकारी मिलती है तो वे बिना किसी भय या संकोच के अपने माता-पिता, अध्यापकों अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत इसकी सूचना दें।
इस अवसर पर अधिवक्ता दीपिका ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा किसी भी अपराध की सूचना संबंधित अधिकारियों तक बिना झिझक पहुंचाने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को जागरूक, सतर्क एवं आत्मविश्वासी रहने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया।








