बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लागू रहेगी धारा 163

👇समाचार सुनने के लिए यहां क्लिक करें

*9 से 18 जुलाई तक अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही, फोटोकॉपी मशीनों के संचालन तथा हथियार लेकर आने पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई*

गुरुग्राम, 8 जुलाई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 9 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाली वरिष्ठ माध्यमिक (एक दिवसीय/कंपार्टमेंट/अतिरिक्त विषय) एवं माध्यमिक (शैक्षणिक) कंपार्टमेंट एवं अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं डीसी उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। 

आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा अवधि के दौरान अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही, फोटोकॉपी मशीनों एवं अन्य नकल संबंधी उपकरणों के संचालन, हथियार या चोट पहुंचाने वाली वस्तुएं लेकर आने, नारेबाजी करने तथा प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 9 जुलाई से परीक्षाओं की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

डीसी ने कहा कि इन आदेशों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारु रूप से संपन्न कराना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखना है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेशों का उल्लंघन किए जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से परीक्षा अवधि के दौरान जारी निर्देशों का पालन करने और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित न करने की अपील की है।

Bharat Sarathi
Author: Bharat Sarathi

Leave a Comment

और पढ़ें

error: Content is protected !!