पक्षकारों से अधिकाधिक संख्या में लाभ उठाने की अपील
गुरुग्राम, 8 जुलाई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में 18 जुलाई 2026 को विकास सदन स्थित जिला न्यायालय परिसर गुरुग्राम में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुरुग्राम निशा ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एन.आई. एक्ट से संबंधित लंबित मामलों का आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित समाधान करना है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होगी तथा न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनेगी।
उन्होंने सभी संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं एवं आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में विशेष लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने मामलों का आपसी सहमति से समाधान करवाएं।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त न्यायालय शुल्क देय नहीं होगा तथा लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम के हेल्पलाइन नंबर अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।







