विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर एडीसी की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

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*14 जून तक चलेगा प्रशिक्षण चरण, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाताओं का सत्यापन*

*21 जुलाई को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, 21 जुलाई से 18 सितंबर तक दर्ज होंगे दावे एवं आपत्तियां*

गुरुग्राम, 5 जून- विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को लघु सचिवालय में एडीसी सोनू भट्ट की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईआरओ, एआरओ-1, एआरओ-2 तथा अतिरिक्त एईआरओ को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अभियान के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी भी साझा की गई।

इलेक्शन तहसीलदार राजेंद्र हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि अभियान का प्रशिक्षण चरण 14 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान ईआरओ, एआरओ, अतिरिक्त एईआरओ, बीएलओ तथा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के बाद बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे, फोटो अपडेट करेंगे तथा हस्ताक्षर करवाकर फॉर्म प्राप्त करेंगे। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतदाता ऑनलाइन पोर्टल voters.eci.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे।

इलेक्शन तहसीलदार ने बताया कि 14 जून से 26 जून तक जिले के सभी मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों तथा किसी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। परिवारों तथा एक ही क्षेत्र के मतदाताओं को यथासंभव एक ही मतदान केंद्र से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि 21 जुलाई 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 21 जुलाई से 18 सितंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिन मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं होगा, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे तथा निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर उनके दावों का निपटारा किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को स्वयं का एक मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों को अपना एक दस्तावेज तथा माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे आवेदकों को अपना एक दस्तावेज तथा माता-पिता दोनों के एक-एक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इलेक्शन तहसीलदार ने बताया कि बीएलओ प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए कम से कम तीन बार घर-घर संपर्क करेंगे। राजनीतिक दलों के बीएलए भी मतदाताओं को फॉर्म भरने, दस्तावेज जमा करवाने तथा अन्य प्रक्रियाओं में सहयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में गुरुग्राम जिले में कुल 15 लाख 55 हजार 39 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 5 लाख 46 हजार 970 मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है, जो कुल मतदाताओं का 35.17 प्रतिशत है। यह आंकड़ा आगामी एन्यूमरेशन प्रक्रिया के दौरान और बढ़ेगा। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में प्रारंभिक समीक्षा के आधार पर 251 नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। विशेष रूप से ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और हाईराइज सोसायटियों में अलग मतदान केंद्र स्थापित करने पर फोकस किया गया है।

एडीसी सोनू भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ लागू किया जाए तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

इस अवसर पर एडिशनल कमिश्नर एमसीजी यश जलुका, एडिशनल कमिश्नर एमसीजी रविंद्र यादव, एसडीएम बादशाहपुर संजीव कुमार, एसडीएम गुरुग्राम हितेंद्र कुमार, एसडीएम सोहना अखिलेश कुमार, एईआरओ-1 पटौदी रोहताश, एईआरओ-1 सोहना जसवंत सिंह, एईआरओ-2 पटौदी मोहम्मद खान, एईआरओ-2 बादशाहपुर महेंद्र सिंह, एईआरओ-2 गुरुग्राम सुरेंद्र भारद्वाज, एईआरओ-2 सोहना जयबीर सिंह, अतिरिक्त एईआरओ पटौदी विधानसभा प्रभांश प्रताप, अतिरिक्त एईआरओ बादशाहपुर विधानसभा विजय कुमार, गजे सिंह, राजेंद्र, अतिरिक्त एईआरओ गुरुग्राम विधानसभा राकेश शर्मा, यादुराज यादव तथा अतिरिक्त एईआरओ सोहना विधानसभा दया चंद, आनंद बाला और विजय प्रतीक उपस्थित रहे।

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Author: Bharat Sarathi

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