वर्ष 2024 से 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत वृद्धि लागू, विभिन्न श्रेणियों के लिए संशोधित दरें निर्धारित, 1 अप्रैल से हो गई हैं लागू
अधिकृत प्लंबर बनने के लिए आवेदन आमंत्रित, मिलेगा इंसैंटिव
गुरुग्राम, 12 मई। नगर निगम गुरुग्राम ने शहरवासियों को जल आपूर्ति सेवाओं से संबंधित संशोधित शुल्क दरों की जानकारी एक बार फिर जारी की है। जारी की गई दरों के अनुसार वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि लागू रहेगी। नई दरें 1 अप्रैल से विभिन्न श्रेणियों जैसे रिहायशी, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, संस्थागत, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू हो गई हैं।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा जलापूर्ति सेवाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह संशोधित शुल्क व्यवस्था लागू की गई है। उपभोक्ताओं को समय पर बिल भुगतान करने और पानी का संयमित उपयोग करने की अपील भी की गई है।
लागू दरों के अनुसार रिहायशी श्रेणी प्रति किलोलीटर के तहत पहले 10 किलोलीटर तक वर्ष 2026 में 3.04 रूपए, 10 से 20 किलोलीटर तक 6.08 रूपए, 20 से 30 किलोलीटर तक 9.72 रूपए तथा 30 किलोलीटर से अधिक 12.16 रूपए लगाए गए हैं। यह दर वर्ष 2027 में क्रमश: 3.19 रूपए, 6.38 रूपए, 10.21 रूपए तथा 12.76 रूपए हो जाएगी। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी श्रेणी में वर्ष 2026 में पहले 20 किलोलीटर तक 6.08 रूपए तथा 20 किलोलीटर से अधिक 12.16 रूपए लागू है, जो वर्ष 2027 में क्रमश: 6.38 रूपए और 12.76 रूपए हो जाएगी।
संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2026 में यह दर 12.16 रूपए है जो वर्ष 2027 में 12.76 रूपए रहेगी। इसी प्रकार औद्योगिक श्रेणी में वर्ष 2026 में 18.23 रूपए व वर्ष 2027 में 19.14 रूपए होगी, वहीं वाणिज्यिक श्रेणी में वर्ष 2026 में 18.23 रूपए तथा वर्ष 2027 में 19.14 रूपए हो जाएगी।
नगर निगम गुरुग्राम के अनुसार अन्य प्रमुख शुल्क सेवाओं में डिस्कनेक्शन व री-कनेक्शन फीस 1000 रूपए, मीटर टेस्टिंग (15एमएम) 50 रूपए तथा लेट पेमेंट चार्ज वर्तमान बिल का 10 प्रतिशत लागू रहेगा। नई दरों के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा तथा रखरखाव एवं संचालन कार्यों को मजबूती मिलेगी।
अधिकृत प्लंबर बनने के लिए आवेदन आमंत्रित
नगर निगम गुरुग्राम ने योग्य एवं इच्छुक प्लंबरों से अधिकृत प्लंबर के रूप में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति नगर निगम गुरुग्राम के कार्यकारी अभियंता (मुख्यालय) कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम के अनुसार आवेदक का प्लम्बिंग ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा धारक हो या उसके पास किसी अच्छे संस्थान में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। निगम द्वारा अधिकृत किए गए प्लंबर जल कनेक्शन, डिस्कनेक्शन एवं संबंधित कार्यों में भाग ले सकेंगे।
अधिकृत प्लंबरों को मिलेगा इंसेंटिव
नगर निगम गुरुग्राम अधिकृत प्लंबरों को जल कनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन कार्यों पर प्रोत्साहन राशि देगा। सदन बैठक में पास प्रस्ताव के अनुसार उपभोक्ताओं से लिए गए कनेक्शन एवं डिस्कनेक्शन शुल्क का 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 1000 रूपए , इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा अवैध/अनधिकृत जल कनेक्शनों की सूचना देने वाले अधिकृत प्लंबरों को सत्यापन के बाद प्रति कनेक्शन 1000 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। निगम का उद्देश्य अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाना और जल राजस्व बढ़ाना है।









