2250 ट्रामाडोल टैबलेट व 220 कोडीनयुक्त सिरप बोतल व 01 कार बरामद।

गुरुग्राम: 28 अप्रैल 2026 – दिनांक 27.04.2026 को अपराध शाखा सिकंदरपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम व ड्रग कंट्रोल विभाग की टीमों ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए झाड़सा चौक, गुरुग्राम पर स्थित ओम मेडिकल स्टोर पर रेड कर बिना वैध लाइसेंस के नशीली, संवेदनशील दवाएं बेचने/रखने के मामले में आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को काबू किया जिसकी पहचान दीपक नागपाल (उम्र-37 वर्ष, शिक्षा एमबीए ) निवासी मदनपुरी, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के रूप में हुई।
जांच के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल स्टोर व उसकी कार में मेडिकल नशीली दवाएं व एमटीपी किट बरामद की गई। बरामद हुई उपरोक्त नशीली दवाइयों के संबंध में मेडिकल स्टोर संचालक कोई वैध लाइसेंस/क्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके आधार पर स्टॉक को कब्जे में लिया गया तथा दुकान को सील किया गया। आरोपी के कब्जा से बरामद की गई नशीली दवाएं नारकोटिक्स के अंतर्गत आती हैं।
उपरोक्त आरोपी के मेडिकल स्टोर/कार से 2250 ट्रामासे-पी टैबलेट, 220 बोतल कोफ्रीक्स सिरप (कोडीन युक्त) व 01 होंडा सिटी कार बरामद होने पर इसके खिलाफ थाना सदर, गुरुग्राम में एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी मेडिकल स्टोर के माध्यम से गुरुग्राम में अवैध रूप से उपरोक्त दवाईयां बिना वेध लाइसेंस के बेचने का कार्य करता है। आरोपी ने बताया कि यह उपरोक्त अवैध दवाईयां/कोडीन युक्त दवाईयां किसी अन्य व्यक्ति से खरीदकर उपरोक्त दवाइयों के लाइसेंस के बिना मेडिकल स्टोर से बेचता था।
पुलिस टीम द्वारा आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है तथा आरोपी को आज दिनांक 28.04.2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है।








