रोड स्वीपिंग मशीन में आग की सूचना समय पर न देने पर सख्त कदम, विभागीय जांच के आदेश
गुरुग्राम, 22 अप्रैल। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ सफाई निरीक्षक (एसएसआई) हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई रोड स्वीपिंग मशीन में लगी आग की घटना की समय पर सूचना संबंधित अधिकारियों को न देने के कारण की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्राधिकार में हुई इस आग की घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को देना अनिवार्य था, लेकिन संबंधित अधिकारी द्वारा न तो संयुक्त आयुक्त को और न ही अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी जानकारी दी गई। इसे गंभीर लापरवाही और कर्तव्यों के निर्वहन में चूक माना गया है।
घटना प्रबंधन में बाधा बनी लापरवाही
आदेश में कहा गया है कि इस लापरवाही के चलते घटना के समय पर प्रभावी प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हुई। इसे घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता और गैर-प्रदर्शन की श्रेणी में रखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया।
तत्काल प्रभाव से निलंबन, विभागीय जांच शुरू
हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए एसएसआई हर्ष चावला को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अतिरिक्त आयुक्त-III, नगर निगम गुरुग्राम कार्यालय में रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
निगमायुक्त का सख्त संदेश
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या प्रोटोकॉल का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारी के खिलाफ आमजन की शिकायतों पर गंभीरता न दिखाने और फोन कॉल्स को नजरअंदाज करने जैसी शिकायतें भी सामने आ रही थीं, जिसे भी गंभीरता से लिया गया है।








