भर्ती प्रक्रिया वैध घोषित, लंबित 232 अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द होगा जारी
चंडीगढ़, 27 मार्च: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ग्रुप-24 भर्ती से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह वैध ठहराया है। अदालत के इस निर्णय से हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी नौकरियों पर मंडरा रहा संकट खत्म हो गया है।
आयोग द्वारा आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 10,233 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जबकि 232 अभ्यर्थियों का परिणाम अभी लंबित था। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी संशय समाप्त हो गए हैं और शेष अभ्यर्थियों का परिणाम भी नियमानुसार जल्द घोषित किया जाएगा।
लंबे समय से इस भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिससे अभ्यर्थियों में चिंता का माहौल था। ताजा फैसले ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराते हुए अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता दी है।
इस फैसले से न केवल चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है, बल्कि हरियाणा में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी मजबूती मिली है।
आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि यह न्याय, सत्य और पारदर्शिता की जीत है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक धैर्य और विश्वास बनाए रखा, जो सराहनीय है। आयोग ने पूरे मामले में अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हर स्तर पर मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है।
उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर मुहर लगाता है और भविष्य में भी इसी प्रतिबद्धता के साथ भर्ती प्रक्रियाएं पूरी की जाती रहेंगी।








