प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए केवल 4 दिन शेष, 31 मार्च के बाद लगेगा 18% ब्याज

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निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अपील—समय रहते करें भुगतान, अन्यथा सीलिंग और नीलामी की हो सकती है कार्रवाई

गुरुग्राम, 27 मार्च। नगर निगम गुरुग्राम (एमसीजी) क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। निगम प्रशासन ने जानकारी दी है कि प्रॉपर्टी टैक्स अदायगी के लिए अब मात्र 4 दिन का समय शेष है। जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक अपना टैक्स जमा नहीं किया है, वे 31 मार्च 2026 तक अपना बकाया अवश्य जमा करा दें।

निगम अधिकारियों के अनुसार 31 मार्च के बाद नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा, जिसके पश्चात बकाया राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में समय पर भुगतान न करने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा।

हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। ऑनलाइन भुगतान के लिए property.ulbharyana.gov.in पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। यहां प्रॉपर्टी मालिक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर प्रॉपर्टी आईडी देख सकते हैं और दिए गए निर्देशों के अनुसार आसानी से भुगतान कर सकते हैं।

वहीं, ऑफलाइन भुगतान करने के इच्छुक नागरिक नगर निगम गुरुग्राम के सेक्टर-34, सेक्टर-42 और सिविल लाइंस स्थित कार्यालयों में जाकर नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर टैक्स जमा न करने पर न केवल ब्याज लगाया जाएगा, बल्कि बकाएदारों की संपत्तियों को सील करने और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना शीघ्र अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें और अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचें। उन्होंने कहा कि समय पर टैक्स जमा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है।

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Author: Bharat Sarathi

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