आपसी सहमति से मामलों के त्वरित एवं स्थायी निपटारे का मिलेगा अवसर
ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, पारिवारिक व दीवानी सहित विभिन्न वादों का होगा समाधान
गुरुग्राम, 19 फरवरी- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन वाणी गोपाल शर्मा के मार्गदर्शन में तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित, सुलभ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। इसमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, दीवानी मामले, जमानती फौजदारी केस, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद, राजस्व प्रकरण तथा अन्य छोटे-मोटे वादों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम राकेश कादियान ने आमजन से अपील की है कि वे लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समाधान करवाएं और सरल प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित न्याय प्राप्त करें।








