“15 जनवरी को ऑनलाइन शिकायत, 16 को ट्रैफिक पुलिस ने किया संपर्क; जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन”
“संविधान सबके लिए एक, कानून भी समान हो—सतवंती नेहरा ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग”

गुरुग्राम। 12 जनवरी 2026 को गुरुग्राम में “राष्ट्रीय युवा दिवस” के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के आगमन पर आयोजित रैली के दौरान NHAI मार्ग पर खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में दो-पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट वाहन चलाते तथा खतरनाक स्टंट करते हुए देखे गए, जिससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई बल्कि आम नागरिकों की जान को भी गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।

इस गंभीर लापरवाही को लेकर गुरुग्राम की निवासी एवं जागरूक नागरिक सतवंती नेहरा ने वीरवार 15 जनवरी 2026 को ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्री अनिल विज, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस को औपचारिक शिकायत भेजी। शिकायत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 सहित अन्य प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए दोषियों पर कड़ी व उदाहरणात्मक कार्रवाई की मांग की गई।
शिकायत के पश्चात शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सतवंती नेहरा से फोन पर संपर्क कर मामले की जांच-पड़ताल (फैक्ट चेक) किए जाने की जानकारी दी तथा यह आश्वासन दिया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
सतवंती नेहरा ने कहा कि कानून का उल्लंघन किसी भी व्यक्ति, संगठन या राजनीतिक दल द्वारा किया जाना अस्वीकार्य है। उन्होंने प्रशासन से जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो जनहित में शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता अपनाने पर विचार किया जा सकता है, हालांकि वे किसी भी प्रकार के आंदोलन की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहतीं।
उन्होंने कहा, “हम संविधान को मानने वाले नागरिक हैं। संविधान सबके लिए एक है और कानून व्यवस्था भी सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। किसी भी वर्ग को कानून से ऊपर नहीं समझा जाना चाहिए।”
अब देखना यह है कि जांच के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन कितनी सख्ती से कार्रवाई करता है, ताकि भविष्य में रैलियों, जुलूसों या राजनीतिक कार्यक्रमों के नाम पर कानून की अवहेलना दोहराई न जा सके।







