पंजीकरण के लिए नियोक्ताओं को एक और सुनहरा अवसर : सुनील यादव
गुरुग्राम, 02 जनवरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपना सामजिक सुरक्षा दायरा बढाने के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जारी एसपीआरईई (स्त्री) योजना-2025 का विस्तार किया है। पहले यह योजना 31 दिसम्बर, 2025 तक लागू की गई थी जिसे अब 31 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इस अवधि के दौरान अपंजीकृत नियोक्ताओं को एक बार फिर से पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा और एमसीए पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को डिजीटल रूप से पंजीकृत कर सकते हैं।
योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी सुनील यादव ने बताया कि एसपीआरईई योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकरण से बचे हुए प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाकर और पिछली देनदारियों से छूट प्रदान कर यह योजना नियोक्ताओं को अपना कार्यबल नियमित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके साथ ही यह योजना अधिक से अधिक श्रमिकों, विशेष रूप से संविदा क्षेत्रों में काम करने वालों की ईएसआईसी अधिनियम के तहत आवश्यक स्वास्थ्य और सामाजिक लाभ तक पहुँच बढ़ाने पर विशेष रूप से बल देती है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को व्यापक कवरेज प्रदान करने के साथ ही श्रम कल्याण और व्यावसायिक सुविधा दोनों को समान रूप से सशक्त बनाती है।
सुनील यादव ने बताया कि यह योजना फैक्ट्रियां, होटल और रेस्टोरेंट, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल व क्लीनिक, नगर निगमों के ठेका/कैजुअल कर्मचारी, ठेके पर अस्थायी और दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिक, दुकानें व शोरुम, सिनेमा हाल, अखबार व मीडिया संस्थान, निजी स्कूल व कालेज के लिए प्रभावी है।
योजना की विशेषताएं बताते हुए सुनील यादव ने कहा कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों के लिए एकमुश्त पंजीकरण की सुविधा, पंजीकरण की तिथि वहीं मानी जाएगी जो नियोक्ता घोषित करेंगे, नियम व शर्तों के अनुसार पिछली अवधि का कोई योगदान या दायित्व नहीं। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध है।







