स्कूल प्रबंधन किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को नहीं कर सकता बाध्य

5 साल से पहले कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की वर्दी नहीं बदल सकता

चंडीगढ़, 11 अप्रैल- हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के अंतर्गत किसी एक दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, स्कूल वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बाध्य न करें। इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गए हैं।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्कूल विद्यार्थियों की स्कूल वर्दी 5 साल से पहले नहीं बदल सकता। इसके अलावा स्कूल द्वारा सिफारिश की गई दुकानों से पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, लेखन सामग्री, जूते, जुराब व वर्दी इत्यादि खरीदने के लिए कोई भी विद्यार्थी बाध्य़ नहीं होगा। वह किसी भी दुकान से स्कूल सामग्री खरीद सकता है।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व मौलिक शिक्षा अधिकारियों को भी शिक्षा निदेशालय द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि फिर भी अगर किसी भी अभिभावक को दिक्कत है तो वे ईमेल-dseps13@gmail.com या दूरभाष संख्या 01725049810 संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 के नियम 158 के नंबर 6 व 7 की अनुपालना करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही व उलंघन्ना स्कूल प्रबंधन द्वारा की जाती है तो उनके विरुद्ध हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 1995 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

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