आरोपी चित्रा त्रिपाठी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने की खारिज पिछली तारीख पर आरोपी केे किए थेे अदालत नेे गैर जमानती वारंट जारी मामले की अगली सुनवाई 30 को गुडग़ांव, 28 नवम्बर (अशोक): नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडकर प्रसारित करने के मामले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता की अदालत मेें सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर इस मामले की आरोपी चित्रा त्रिपाठी अदालत में पेश नहीं हुई थी। उनकेे अधिवक्ता ने हाजिरी माफी का आग्रह आवेदन देकर किया था, जिसेे अदालत ने अस्वीकार करते हुए आरोपी के जमानती बॉण्ड भी रद्द करते हुए उनकेे गैर जमानती वारंट जारी कर दिए थे और संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिए थे कि आरोपी को गिरफ्तार कर 30 नवम्बर को अदालत में पेश करें, ताकि मामले की आगे सुनवाई हो सके। इस मामले की पैरवी कर रही सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी चित्रा त्रिपाठी के अधिवक्ता ने उक्त अदालत में गत दिवस अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका यह कहतेे हुए खारिज कर दी है कि यह अदालत अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि इसी अदालत ने आरोपी केे जमानती बॉण्ड रद्द करते हुए उसके गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अग्रिम जमानत के लिए आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय से गुहार लगानी चाहिए। हरी शंकर कुमार का कहना है कि अदालत नेे इस मामले के संबंधित पुलिस थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि गिरफ्तारी वारंट के तहत कार्यवाही की जाए। गौैरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडकऱ अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। Post navigation पूरे भारत में एकमात्र गुरुग्राम पुलिस द्वारा प्रत्येक पुलिस थाना में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए किया गया सम्मानित