चुनाव खर्च जमा करवाने की आखिरी तारीख आठ नवंबर

चुनाव खर्च को लेकर जिला स्तरीय बैठक होगी 5 नवंबर को

गुरूग्राम, 4 नवंबर। गुड़गांव और सोहना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक एवं आईआरएस अधिकारी कुंदन यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार आठ नवंबर तक अपने चुनाव खर्च का विवरण निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दें। उसके बाद उन्हें आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

व्यय पर्यवेक्षक कुंदन यादव आज स्थानीय विश्राम गृह सभागार में गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों द्वारा जमा करवाए गए चुनाव खर्च का विश्लेषण कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च रजिस्टर और चुनाव कार्यालय में रखे गए शैडो रजिस्टर का आपस में मिलान कर लें। इस दौरान उन्हें किसी मद में खर्च की राशि वास्तविक रकम से अधिक प्रतीत होती है तो वे अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद चुनाव खर्च का विवरण जमा करवाने के लिए उम्मीदवार को एक माह का समय दिया जाता है, जो कि आठ नवंबर को पूरा हो रहा है। इसलिए आठ तारीख तक उम्मीदवार चुनाव खर्च का समस्त विवरण लिखित में जमा करवा दें। इसके बाद आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च के विवरण जमा करवाने के लिए 5 नवंबर को लघु सचिवालय सभागार में चारों विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है।

इस अवसर पर गुड़गांव विधानसभा के उम्मीदवार व उनके चुनाव प्रतिनिधि चुनाव खर्च के अपने दस्तावेज और बिल आदि लेकर आए हुए थे। उन सभी के दस्तावेज और चुनाव व्यय रजिस्टर की पड़ताल की गई। उल्लेखनीय है कि चुनाव खर्च के लिए उम्मीदवार के दो रजिस्टर बनाए जाते हैं। एक रजिस्टर में उम्मीदवार अपने खर्च का ब्यौरा दर्ज करवाता है। दूसरा एक शैडो रजिस्टर होता है, जिसमें वीवीएसटी और वीडियो व्यूईंग टीम द्वारा उम्मीदवार के चुनाव खर्चों को लिखा जाता है। चुनाव खर्च के लिए निर्वाचन विभाग ने हर व्यय की दरें निश्चित की हुई हैं, जिनकी सूची नामांकन के समय ही उम्मीदवार को दे दी गई थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार एक उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में 40 लाख रूपए खर्च कर सकता है। इस अवसर पर एआरओ व नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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