3 अक्तूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्तूबर की शाम मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश गुरूग्राम, 02 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिला की चार विधानसभा क्षेत्रों में 5 अक्तूबर को मतदान होगा। मतदान के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने 3 अक्तूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्तूबर की शाम मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उपरोक्त 48 घंटों की अवधि के दौरान व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, विधानसभा आम चुनाव-2024 के कारण जिला गुरुग्राम की राजस्व सीमाओं के भीतर तनाव, परेशानी, बाधा या व्यक्ति को चोट या मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान, सार्वजनिक शांति और सौहार्द में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। जिसको मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 अक्तूबर को सायं 06:00 बजे तक या मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक जिला गुरुग्राम के क्षेत्राधिकार में पांच से अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर रोक लगाई है। जारी आदेशों में कहा गया है कि ये निर्देश कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले पुलिस अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, ड्यूटी मजिस्ट्रेटों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सेक्टर अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य लागू अधिनियमों/नियमों के तहत अभियोजन और दंड के लिए उत्तरदायी होगा। Post navigation आदर्श आचार संहिता लगने उपरांत गुरुग्राम जिला में अब तक 8 करोड़ 20 लाख रुपए की अवैध शराब, मादक पदार्थ व नकदी जब्त एकजुट हुआ पंजाबी परिवार, कांग्रेस प्रत्याशी मोहित की जीत का बनेगा आधार