सार्वजनिक व निजी भवनों से हटाएं प्रचार सामग्री

गुरूग्राम, 16 अगस्त। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला में संपत्ति विरूपण अधिनियम की सख्ती से पालना की जाएगी।
डीसी व जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने आज विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी जिला में आदर्श आचार संहिता का पालन करवाएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों से विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री व राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित इश्तिहार हटा दिए जाएं। कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति चुनाव से संबंधित प्रचार सामग्री किसी सरकारी भवन अथवा निजी भवन की दीवारों पर बिना अनुमति नहीं लगा सकेगा। अभी जो प्रचार सामग्री जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में निजी व सार्वजनिक स्थानों पर लगी हुई है, संबंधित व्यक्ति या दल उनको हटवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से गुरूवार 5 सितंबर को चुनाव से संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तथा 12 सितंबर तक नामांकन किए जा सकेंगे। शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल व छंटनी की जाएगी। जबकि सोमवार 16 सितंबर को उम्मीदवार अपना नामांकन वापिस ले सकेंगे। इसके उपरांत मंगलवार 1 अक्टूबर को मतदान होंगे तथा शुक्रवार 4 अक्टूबर को मतगणना उपरांत नतीजे घोषित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा।

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