हरियाणा सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन नियमों को बनाया आसान मंत्रिमंडल ने नियमों में संशोधनों को दी मंजूरी चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आज यहां हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है। वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है। इस प्रगतिशील परिवर्तन से पिछड़े वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की चंडीगढ़ 8 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘बी’ हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किए जाने हैं। इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम, 1994 की धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है। हरियाणा के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार होंगे लाभान्वित मंत्रिमंडल ने इस संबंध में दी मंजूरी योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत परिवारों के लिए राज्य में नई एलपीजी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 अगस्त, 2024 से लागू होगी। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी पंजीकृत बीपीएल परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर) की दर से प्रति वर्ष 12 सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने हरियाणा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना शुरू की है। इस नई योजना के अनुसार एलपीजी की सब्सिडी-राशि परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं है, तो यह राशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रदेश सरकार की इस योजना से 49 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इससे राज्य की गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार होगा। हरियाणा सरकार बीपीएल परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 1.417 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। गौरतलब है कि कल ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जींद में हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि प्रदेश में लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसी घोषणा को आज कैबिनेट की बैठक में अमलीजामा पहनाकर तुरंत लागू कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने सोसायटियों के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई चंडीगढ़, 8 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाकर हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा एचआरआरएस नियम, 2012 के नियम 8(1) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि सोसायटियों को अपना नया पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सके। यह विस्तार अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जाएगा और एचआरआरएस नियम, 2012 की अनुसूची-1 में निर्धारित पुन: पंजीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। यद्यपि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी एचआरआरएस अधिनियम, 2012 के तहत पंजीकृत मानी जाती हैं, लेकिन नया पंजीकरण नंबर यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उनके ज्ञापन और उपनियम एचआरआरएस अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप हों। इसके अलावा, प्रत्येक मौजूदा सोसायटी परिशिष्ट-1 में निहित शुल्क की अनुसूची में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर फॉर्म-VI में एक नए पंजीकरण नंबर आवंटित करने के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी। सोसायटी एक आवेदन दाखिल करेगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ शासी निकाय द्वारा विधिवत अधिकृत पदाधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेज जमा करेगी कि सोसायटी का ज्ञापन और उपनियम, जैसा कि जिला रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, अधिनियम और मॉडल उपनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है। हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन (संशोधन) नियम, 2024 में संशोधन से सोसायटी को नए पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाकर पुन: पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा। सोसायटी को एचआरआरएस अधिनियम, 2012 का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक आवेदन दाखिल करना होगा और अधिकृत पदाधिकारी से प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। कई विस्तारों और प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में सोसायटियों ने अभी तक नए नियामक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया है। प्रारंभ में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत 86,717 सोसायटियां पंजीकृत थीं। इनमें से केवल 12,923 सोसायटियों ने एचआरआरएस अधिनियम, 2012 के तहत पुनः: पंजीकरण कराया तथा 73,981 सोसायटियां पंजीकरण हेतु लंबित रह गयी हैं। नायब सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के हित में लिया बड़ा ऐतिहासिक फैसला अनुबंधित कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत कच्चे कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला चंडीगढ़, 8 अगस्त – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने आज अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इससे प्रदेशभर में लगभग 1 लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 सहित एचकेआरएन के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अध्यादेश के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 15 अगस्त, 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। अनुबंधित कर्मचारियों को पे-स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने का भी प्रावधान किया है। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, अनुबंधित कर्मचारी मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी पात्र होंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। 50,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा। जिन्हें 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 5 प्रतिशत अधिक मिलेगा। इसी प्रकार, जिन्हें 8 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 10 प्रतिशत अधिक मिलेगा। जिन कर्मचारियों को 10 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे लेवल से 15 प्रतिशत अधिक मिलेगा। गेस्ट टीचर्स को भी अब मिलेंगे अतिरिक्त लाभ मंत्रिमंडल की बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया जिसमें उपरोक्त सुविधाओं और लाभों में से जो लाभ गेस्ट टीचर्स एक्ट में नहीं मिलते, अब वे लाभ गेस्ट टीचर्स को भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को लेकर कटिबद्ध है, इसी दिशा में आज मंत्रिमंडल में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को दी मंजूरी खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा में खरीफ फसलों पर बोनस देने को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए किसानों को 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मिलेगा। राज्य के किसानों और अन्य किसान संगठनों ने इस वर्ष प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीफ फसलों के लिए अधिक इनपुट लागत पड़ने का मुद्दा उठाया था और सरकार से सहयोग की मांग की थी। इस वर्ष गर्मी के कारण पानी की अधिक खपत हुई, जिससे अन्य फसल-रखरखाव इनपुट की आवश्यकता पड़ी। इसके अलावा बारिश में भी 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है और इस कारण भी फसल की इनपुट लागत बढ़ी है। कीट और रोग भी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु स्थितियों से संबंधित है। फसलों में कीट और रोग की घटनाएं बदलते मौसम के अनुरूप होती हैं। इन कीट व रोगों के प्रभावों से फसलों को बचाने के लिए भी किसानों की इनपुट लागत अधिक लगानी पड़ी है। इसलिए राज्य के किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने खरीफ फसलों के लिए बोनस देने का फैसला किया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को मिलेगा 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ एकमुश्त बोनस को मंजूरी दी है। खरीफ 2023 के दौरान मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) के तहत पंजीकृत क्षेत्र को देखते हुए वित्तीय भार लगभग 1300 करोड़ रुपये होगा। किसानों द्वारा 14 अगस्त, 2024 तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी) पर पंजीकरण करवाने पर सभी किसानों को बोनस की पहली राशि 15 अगस्त, 2024 तक दी जाएगी। इसके अलावा, जैसे-जैसे एमएफएमबी पंजीकरण आगे बढ़ेगा, नए किसानों को भी बोनस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण पर आए फैसले के आधार पर सभी आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित आयोग को अनुरोध करने का निर्णय चंडीगढ़, 8 अगस्त – हरियाणा सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण पर आए फैसले के आधार पर सभी आंकड़ों का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए हरियाणा अनुसूचित आयोग को अनुरोध करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा सरकार ने किसान हित में लिया ऐतिहासिक फैसला खरीफ और बागवानी फसलों के लिए किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये का मिलेगा बोनस एक एकड़ से कम जोत वाले किसान को भी मिलेगा 2000 रुपये का बोनस चंडीगढ़, 8 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी वर्तमान केंद्र व हरियाणा सरकार सदैव किसान हित में फैसले लेती आई है। इसी कड़ी में आज मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ फसलों सहित बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस देने का निर्णय लिया है। किसानों को दिए जाने वाले एक मुश्त बोनस पर सरकार का 1300 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि इस बार 4 जून से 29 जुलाई तक 87 मिलीमीटर ही बारिश हुई और किसान को ट्यूबवेल व अन्य संसाधनों पर खर्च अधिक करना पड़ा। फसल उत्पादन के लिए हुए अतिरिक्त खर्च के कारण फसलों की लागत भी बढ़ी है। इसलिए सरकार ने किसानों के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारवार्ता कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वे एक गरीब किसान के बेटे हैं और किसान की पीड़ा को बखूबी समझते हैं। खरीफ फसल सीजन में हमारे अन्नदाता को कई प्रकार की कठिनाई से जूझना पड़ा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी खरीफ फसलों के साथ-साथ फल, फूल व अन्य फसलों पर भी प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं जो छोटे किसान हैं, जिनके पास एकड़ से कम जमीन है उन्हें भी 2000 रुपये बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी मई में 48.6 मिलीमीटर, जून में 86.6 और जुलाई में 265 मिलीलीटर बारिश हुई थी और इस बार उससे कम बारिश हुई है। अन्नदाता के हित में आज की मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से बोनस देने का निर्णय लिया है। इससे पहले भी हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाना को खत्म किया था। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जो किसान अब तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, वे 15 अगस्त 2024 तक फसल का रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हर बात पर राजनीति करने की आदत है। वे झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को भी डस्टबिन में फेंक दिया था और वे किसान हित की बातें करते हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की किसानों के लिए कुछ करने की न ही नीति और न ही नीयत है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण के फैसले ले रही है, चाहे वह किसान हित के हों, चाहे कर्मचारी हित के हों और चाहे मीडिया कर्मियों की भलाई के लिए हों। विनेश फौगाट को हरियाणा सरकार देगी ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता के लाभ मुख्यमंत्री ने कहा कि विनेश फौगाट हरियाणा की बेटी है और उनके ओलंपिक में किए गए प्रदर्शन पर हमें बहुत गर्व है। विनेश फौगाट ने न केवल हरियाणा का बल्कि भारत का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर रौशन किया है। उन्होंने कहा कि किन्हीं भी कारणों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हों लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। इसलिए हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फौगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता के समान ईनाम और सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने मनु भाकर और सरबजोत सिंह को भी ओलंपिक में पदक हासिल करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सविच श्री अनुराग रस्तोगी, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक श्री मंदीप सिंह बराड़, मीडिया सचिव श्री प्रवीण आत्रेय व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Post navigation मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत बहादुर चंद वकील साहिब को दी श्रद्धांजलि मैदान खेल का, लड़ाई सियासी…विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने को क्यों बताया जा रहा साजिश?