वर्ष-2019 में खंडेवला मोड़ हेली मंडी पर व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में 01 नाबालिक सहित 02 आरोपी दोषी करार।

गुरुग्राम : 08 जुलाई 2024 – दिनांक 14.09.2019 को थाना पटौदी गुरुग्राम में एक सूचना खंडेवला मोड हेली मंडी पर एक व्यक्ति की चाकू लगने से घायल होने के संबंध में प्राप्त हुई।सूचना पाकर थाना पटौदी, गुरुग्राम के पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जिस पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति हेतराम की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त घटना की वारदात के संबंध में मृतक के भाई ने थाना पटौदी, गुरुग्राम की पुलिस टीम को लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि 14.09.2019 को इसका भाई हेतराम निवासी जोड़ी खुर्द,गुरुग्राम इनके एक जानकार की खंडेवला मोड हेली मंडी पर स्थित दूध की डेयरी पर गया था जहां पर इनके जानकार के लड़कों ने चाकू मार कर इसके भाई की हत्या कर दी। शिकायत पर थाना पटौदी, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए गुरुग्राम की पुलिस टीम ने 01 नाबालिक सहित 02 आरोपियों को दिनांक 15.09.2019 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान अनिकेत निवासी गांव गुढाना, पटौदी (गुरुग्राम) के रूप में हुई थी।

उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

आज दिनाँक 08.07.2024 को उपरोक्त अभियोग में माननीय मोना सिंह एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए आरोपी अनिकेत को धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा व शस्त्र अधिनियम के तहत 03 वर्ष की कैद व 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई नाबालिक आरोपी को धारा 302 IPC के तहत 20 वर्ष कैद व 25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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