गुु्रप सी व डी के सरकारी सेवा में ज्वाईन कर चुके 23 हजार युवाओं की नौकरियों में पर तलवार लटक गई है : विद्रोही

लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए भाजपा सरकार ने जिस तरह गु्रप सी व डी की भर्तीया जल्दबाजी में की, उसके चलते यह स्थिति पैदा हुई हैं : विद्रोही

25 जून 2024 – स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा कि गु्रप डी व सी की सरकारी भर्तीयों में गरीब वर्ग के आवेदकों को हरियाणा में सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त पांच अंक देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैद्यानिक करार दे दिया है। विद्रोही ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी गुु्रप सी व डी की सीईटी टेस्ट आधार पर की गई लगभग 25 हजार सरकारी भर्तीयों को यह कहकर रद्द कर दिया था कि सामाजिक आर्थिक आधार पर आवेदकों को पांच अतिरिक्त अंक देना संवैद्यानिक नही है और हरियाणा सरकार गु्रप सी व डी की इन 25 हजार भर्तीयों की चयन प्रक्रिया दोबारा करके छह माह में पूरा करे।

हरियाणा भाजपा सरकार हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखकर सरकार की याचिका खारिज कर दी। इसके चलते गु्रप सी व डी के सरकारी सेवा में ज्वाईन कर चुके 23 हजार युवाओं की नौकरियों में पर तलवार लटक गई है। लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए भाजपा सरकार ने जिस तरह गु्रप सी व डी की भर्तीया जल्दबाजी में की, उसके चलते यह स्थिति पैदा हुई हैं।

विद्रोही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त भर्तीया रद्द करने पर मुख्यमंत्री जनता को सच बताने की बजाय फिर जुमलेबाजी से युवाओं को ठग रहे है। सवाल उठता है कि जिन भर्तीयों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका हो, उन रद्द भर्तीयों पर गंभीरता दिखाने की बजाय भाजपा सरकार विधानसभा चुनावों में लाभ उठाने फिर युवाओं को ठग रही है। 

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