गुरुग्राम : 08 जून 2024 – दिनांक 24.06.2020 को एक महिला ने थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत इसकी 14 वर्षीय बेटी जो अंधी है के साथ दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त शिकायत पर थाना राजेंद्रा पार्क, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए अभियोग में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को दिनांक 26.06.2020 को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान बिहार के रहने वाले पीड़िता के एक नजदीकी रिश्तेदार के रूप में हुई थी।

उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके माननीय अदालत में पेश किए थे।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में माननीय अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कल दिनाँक 07.06.2024 को श्री अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की माननीय अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। माननीय अदालत ने उक्त आरोपी को POCSO ACT के तहत उम्र कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 506 IPC के तहत 06 महीने की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।