चंडीगढ़, 6 जून- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1 जून, 2021 को नगरपालिकाओं द्वारा जो दुकान / मकान किराए / लीज/तहबाजारी पर दे रखे थे तथा 31 दिसंबर 2020 को जिनके 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक समय हो गया था, उन्हें जनहित में रियायती कलेक्टर रेट पर देने के लिए पॉलिसी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस पालिसी के तहत 31 मार्च, 2024 तक कुल 11744 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 5863 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं और 4943 आवेदकों ने 100 प्रतिशत राशि जमा की है। कुल आवेदन में से 4900 की रजिस्ट्री हो गई है। कुल आवेदन में से 817 के आवेदन लंबित है। श्री सुभाष सुधा ने बताया कि जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 817 लंबित आवेदनों/ अस्वीकृत,पूर्ण राशि जमा न करवाने वाले तथा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी न कर पाने वाले आवेदकों के लिए अंतिम तिथि 30 जून, 2024 तक बढ़ा दी है। Post navigation प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साढ़े 9 वर्षों में 25 करोड़ गरीब व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर आये – मुख्यमंत्री फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईड़ी को सरकार की ओर से ऑफ लाइन किया जा सकता है