जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो चार मंजिला निर्माण को मंजूरी दी गई थी और नीति बनाई थी. लेकिन बाद में इस मामले पर विवाद हो गया. 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने नीति पर रोक लगा दी थी.

चंडीगढ़. हरियाणा के भवन मालिकों से जुड़ी अहम खबर है. सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े अहम आदेश जारी किए हैं. आधिकारिक तौर पर ये आदेश जारी किए गए हैं. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने नए आदेश दिए हैं. हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल पर निर्माण के संबंध में चल रहे विवाद में बड़ा फैसला लिया है. नए आदेश के तहत अब चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण पर खुद ही बुलडोजर चलाना होगा.

आदेशों में कहा गया है कि भवनों को पहले वाली मूल स्थिति में लाना होगा. बड़ी बात है कि चौथी मंजिल की खरीद फरोख्त भी अब नहीं की जा सकेगी. नगर और आयोजना विभाग के महानिदेशक की तरफ से मंगलवार को ये आदेश जारी किए गए हैं.

बता दें कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे तो चार मंजिला निर्माण को मंजूरी दी गई थी और नीति बनाई थी. लेकिन बाद में इस मामले पर विवाद हो गया. 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने नीति पर रोक लगा दी थी. अब स्टिल्ट प्लस चार मंजिला भवनों के निर्माण और ऑक्युपेशन के लिए सर्टिफिकेट जारी करने वालों पर कानूनी होगी.

नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हरियाणा में 23 फरवरी 2023 से पहले बिना मंजूरी के चौथी मंजिल बनाने वालों पर यह कार्रवाई होगी. निर्देश में कहा गया है कि अब ऐसी इमारत के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी नहीं दिया जाएगा. साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार हैं. साथ ही कहा गया है कि नियमों की उल्लंघना वाले ऑर्किटैक्टचर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

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