– नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर को पंजीकरण के लिए 5 जून तक का दिया गया है समय, इसके बाद शुरू की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई

गुरुग्राम 27 मई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निगम सीमा में स्थित सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अर्थात रिहायशी सोसायटियां, सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, ढ़ाबे, मैरिज पैलेस, मॉल्स आदि को अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं करना अनिवार्य है। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटर के लिए ऑनलाईन पोर्टल https://onemapdepts.gmda.gov.in/BWG शुरू किया गया है, जिस पर सभी बीडब्ल्यूजी को अपना पंजीकरण 5 जून तक करवाना अनिवार्य है।

नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने बताया कि ऑनलाईन पोर्टल पर अभी तक 140 बल्क वेस्ट जनरेटर ने अपना पंजीकरण किया है। जिन बीडब्ल्यूजी ने अपना पंजीकरण अभी तक नहीं किया है, वे 5 जून तक पंजीकरण करना सुनिश्चित करें। इसके बाद नगर निगम द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों की जांच की जाएगी तथा गैर-पंजीकृत व ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।