– शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की गंभीरता से पालना की जाएगी सुनिश्चित

गुरुग्राम 23 मई। नगर निगम क्षेत्र में पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना गंभीरता से सुनिश्चित होगी।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में सभी नागरिकों तक पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो, इसके लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुग्राम के नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों की सूचना नगर निगम को दें।

निगमायुक्त ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढऩे के कारण और पानी की आपूर्ति का पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इनमें पीने के पानी से वाहनों व आंगन को धोना व लॉन में पीने के पानी का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि पंप व मोटर को सीधे लाईन में स्थापित करना निषिद्ध है क्योंकि इससे क्षेत्र में पानी का दबाव कम हो सकता है और यह पीने योग्य पानी के प्रदूषित होने का कारण भी बनता है। यदि सीधे पानी की लाईन पर पंप या मोटर स्थापित पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी वॉशिंग स्टेशन बिना स्वीकृति के चलता हुए पाया गया, तो उसकी पानी आपूर्ति को बंद करने के साथ ही उसे सील कर दिया जाएगा। किसी भी घर या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नल खुला पाया गया तो उसका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्तिगत कनेक्शन में लीकेज या ओवरहैड टैंक के ओवरफ्लो के कारण पानी बर्बाद होता पाया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 5000 रूपए तथा दूसरी बार अतिरिक्त 5000 रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा कनेक्शन की बहाली की अनुमति 1000 रूपए कनेक्शन काटने शुल्क और पुन: कनेक्शन शुल्क के साथ जुर्माना राशि जमा करने पर ही दी जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्यों में पीने के पानी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी उल्लंघन पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा।

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