जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 110 अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, धूप से बचाव के लिए किए जाए कड़े प्रबंध प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए एमसीएमसी से लेनी होगी अनुमति गुरुग्राम, 22 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी श्री निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला में 25 मई को होने वाले मतदान के दिन सभी केंद्रों पर व्हील चेयर होनी चाहिए ताकि दिव्यांग मतदाताओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इसके अलावा, मतदान केंद्रों पर बिजली के साथ-साथ पीने के पानी और धूप से बचाव के लिए कड़े प्रबंध किए जाए और मतदान केंद्रों पर ओआरएस, मेडिकल व पैरा मडिकल स्टॉफ भी होना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने यह बात बुधवार की देर शाम लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में जिला की सभी विधानसभा के एआरओ के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के प्रबंध को लेकर समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कही। चुनावी ड्यूटी में लापरवाही करने वालों के खिलाफ जीरो टोलरेन्स जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के दौरान बीते दिनों पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण शिविरों में उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। बैठक में उपस्थित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ ने बताया कि अब तक के प्रशिक्षण शिविरों से 110 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित रहे है। जिस पर डीसी ने सभी के खिलाफ एफआईआर करवाने की अनुशंसा कर दी। उन्होंने कहा निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ड्यूटी में लापरवाही करना अनुशासन हीनता का प्रतीक है। ऐसे मामले में में जीरो टोलरेंस बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से दो स्तरीय होगी, जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष तथा जिला नियंत्रण कक्ष शामिल है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। सभी टीम करें राउंड द क्लॉक चेकिंग उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला में 25 मई को लोकसभा के चुनाव का मतदान होना है इसके मध्यनजर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, नकदी और अवैध हथियार आदि को रोकने के लिए नाकों पर और अधिक चौकसी बरती जाएं। इसके अलावा, जिला में गठित निगरानी टीमें भी और अधिक सक्रिय हो जाएं। उन्होंने कहा कि जिला में सभी एफएसटी व एसएसटी टीमें पूरी तरह से और सक्रिय हो जाएं व लगातार 24 घंटे चेकिंग अभियान जारी रखे। प्रिंट मीडिया में 24 व 25 मई को प्रकाशन से पहले विज्ञापन का लेना होगा प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार या राजनीतिक दल को एमसीएमसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि 25 मई को लोकसभा के लिए मतदान होगा, इसलिए मतदान से पहले 24 मई व मतदान के दिन 25 मई के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने से पहले उम्मीदवार प्रस्तावित विज्ञापन का प्रमाण पत्र अवश्य लें। अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता की अवहेलना मानी जाएगी। विज्ञापन प्रमाणित कराने के लिए विज्ञापन छपवाने की तिथि से दो दिन पहले एमसीएमसी के पास निर्धारित प्रोफार्मा में जमा कराना होगा। Post navigation वर्ष-2021 में गांव बंधवाडी में हत्या करने के मामले में 05 आरोपी दोषी करार विशेष पुलिस ऑबजर्वर दीपक मिश्रा ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की