माननीय अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा।

आरोपियों ने पुराने झगड़े की रंजिश रखते हुए ताश खेलते समय झगड़ा होने उपरांत कस्सी (काटने वाली साइड के पीछे वाले हिस्से से) से सिर में चोटें मारकर दिया था हत्या की वारदात को अंजाम।

गुरुग्राम : 22 मई 2024 – दिनाँक 20.05.2021 को पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम में एक सूचना बंधवाड़ी गाँव में एक प्लॉट में पहाड़ी पर बने कमरे में संदीप उर्फ कालू निवासी गाँव बंधवाड़ी की हत्या करने के सम्बंध में प्राप्त हुई।

उक्त सूचना पर पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी थाना DLF Ph-I गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। मृतक के पिता ने पुलिस को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि दिनाँक 17.05.2021 की रात को समय करीब 01 बजे इनके गाँव का ही एक लड़का आया और इसके बेटे संदीप को अपने साथ ले जाने के लिए आवाज देने लगा। जब इसके बेटे ने उसकी बात नही सुनी तो उसने कहा या तो साथ चल वरना तुझे जान से मार दूँगा। उसके बाद इसका बेटा संदीप उर्फ कालू बाहर आ गया और उस लड़के को वहां से भगा दिया। उसके बाद दिनाँक 19.05.2021 को यह व इसका बेटा संदीप घर पर ही थे, समय करीब 07 बजे साँय इनके गाँव का ही एक लड़का इसके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आया और इसका बेटा उसके साथ ताश खेलने चला गया। जब देर रात तक इसका बेटा घर वापस नही आया तो यह अगले दिन सुबह समय करीब 7.30 बजे अपने बेटे को ढूंढने सूरजमल के खाली प्लॉट में बने कमरे पर गया जहां इसका बेटा लहूलुहान हालात में पड़ा था तथा इसके बेटे के सिर पर व पैरों में चोटों के निशान थे। शिकायत पर थाना डीएलएफ फेज-1,गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया था।

पुलिस चौकी ग्वाल पहाड़ी, थाना DLF Ph-I, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने उपरोक्त अभियोग में सिर में चोटें मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने शामिल रहे 02 आरोपियों व हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी सहित 03 आरोपियों को दिनाँक 20.05.2021 को गाँव बंधवाड़ी, गुरुग्राम से काबू किया, जिनकी पहचान गाँव बंधवाड़ी, गुरुग्राम के निवासी दिनेश उर्फ मेजर, जगबीर, प्रवीन के रूप में हुई थी इसके उपरांत पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.05.2024 को रोशन उर्फ कपिल निवासी गांव बंधवाडी, गुरुग्राम व दिनांक 09.07.2021 को आरोपी सुखबीर उर्फ सुखा निवासी गांव बंधवाडी, गुरुग्राम को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ था कि उपरोक्त अभियोग में मृतक के साथ उक्त आरोपी दिनेश उर्फ मेजर के साथ पुराने झगड़े की रंजिश व ताश खेलते समय आपसी गाली-गलौच के कारण उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया था।

उपरोक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने उपरांत अभियोग अनुसन्धान करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए गए, जिन्हें माननीय अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ माननीय अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

आज दिनाँक 22.05.2024 को उपरोक्त अभियोग में श्रीमती तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज की माननीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 10/10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा, धारा 120B के तहत 06 महीने के कठोर कारावास की सजा तथा धारा 201 IPC के तहत 01 वर्ष कैद व 01 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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