अनाधिकृत झुग्गियों में आगजनी की घटना के मद्देनजर दिए गए आदेश, 30 सितंबर तक रहेंगे प्रभावी

गुरूग्राम, 20 मई। जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुग्राम में सरकारी एवं निजी भूमि पर अनाधिकृत झुग्गी-झोपड़ियों के निर्माण पर रोक लगाने के आदेश दिए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 सितंबर 2024 तक प्रभावी रहेंगे।

जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला गुरुग्राम के विभिन्न भागों में कुछ निजी भूमि पर अनधिकृत झुग्गियों का निर्माण किया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए, संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर इन झुग्गियों को हटाया गया है। लेकिन स्थानीय निवासी उक्त अनधिकृत झुग्गियों का फिर से निर्माण करते हैं और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों से अवैध रूप से कर वसूलते हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि अतीत में, ऐसी अनधिकृत झुग्गियों में आग लगने के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। गर्मी के मौसम में समस्या और भी गंभीर हो जाती है। जिसको ध्यान में रखते हुए मानव जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम या खतरे और सार्वजनिक शांति और सौहार्द को बाधित करने से रोकने के लिए उक्त आदेश दिए गए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा तथा उसे दंडित किया जाएगा।

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