मेगा मार्ट को कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लेना पड़ा भारी

मेगा मार्ट उपभोक्ता को 26 हजार रुपए का करे भुगतान

गुडग़ांव, 20 जनवरी (अशोक): उपभोक्ता से विशाल मेगा मार्ट द्वारा कैरी बैग की राशि वसूलने की शिकायत की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने उपभोक्ता की शिकायत को सही मानते हुए विशाल मेगा मार्ट को आदेश दिए हैं कि वह उपभोक्ता को 15 हजार रुपए मुआवजा व 11 हजार रुपए केस फाइलिंग आदि के खर्चे के लिए एक माह के भीतर भुगतान करे। अन्यथा एक माह बाद 9 प्रतिशत ब्याज दर से उक्त राशि का भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ेगा।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संदीप सिंघल, पदेन सदस्य ज्योति सिवाच व खुशविंद्र कौर ने राजीव नगर के निवासी उपभोक्ता उम्मेद सिंह की शिकायत पर उक्त फैसला दिया है। उम्मेद सिंह ने 11 जुलाई 2023 को उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी कि उसने 7 जुलाई 2023 को रेलवे रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट से करीब 400 रुपए का सामान खरीदा था। जिसके लिए उसने मेगा मार्ट से कैरी बैग की मांग की, लेकिन मार्ट के संचालकों ने उसे निशुल्क कैरी बैग देने के लिए मना कर दिया और कहा कि कैरी बैग की 18 रुपए कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। उपभोक्ता ने मार्ट के संचालकों से आग्रह भी किया कि खरीदे गए सामान को ले जाने के लिए निशुल्क कैरी बैग दिया जाता है, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। जिस पर उपभोक्ता को 18 रुपए कैरी बैग का भुगतान मार्ट को करना पड़ा। उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई की और मेगा मार्ट को सुनवाई के लिए नोटिस भी भेजे, लेकिन उनकी ओर से कोई आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ, जिस पर आयोग ने 21 नवम्बर 2023 को मेगा मार्ट को एक्स पार्टी घोषित कर दिया।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने उपभोक्ता से 18 रुपए कैरी बैग की कीमत वसूलने को गलत पाया  और मेगा मार्ट संचालकों को आदेश दिए कि कैरी बैग की अतिरिक्त कीमत वसूलना गैर कानूनी है। इसलिए उपभोक्ता को 15 हजार रुपए हर्जाने और 11 हजार रुपए केस फाइल आदि करने के खर्चे के रुप में एक माह के अंदर भुगतान किया जाए। यदि मेगा मार्ट उपभोक्ता को निश्चित समयावधि में भुगतान नहीं करता है तो 9 प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान करना पड़ेगा।

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