गुरुग्राम: 19 जनवरी 2024 – गणतंत्र दिवस को मध्यनजर रखते हुए गुरुग्राम में धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत गुरुग्राम पुलिस द्वारा सभी साईबर कैफे, पी.जी., होटल्स, गेस्ट हाऊस, रेस्टोरेंट्स में आने-जाने वाले लोगों की सभी पुख्ता जानकारी रखने उसकी पहचान-पत्र (ID) की प्रतिलिपि रखने इत्यादि के आदेश दिए गए है। इसके अतिरिक्त नौकरों, किराएदारों, विजिटर्स इत्यादि की वेरिफिकेशन कराने तथा उनका रिकॉर्ड सुनिश्चित रखने के भी आदेश दिए है। इस दौरान वेरीफिकेशन फॉर्म भी मौजूद लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस द्वारा पीजी गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, होटल मालिकों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई विदेशी नागरिक उनके यहां पर ठहरता है तो सी-फॉर्म के जरिए पुलिस को इसकी सूचना तुरंत दी जाए। धारा 144 CrPC की अवहेलना करने पर गुरुग्राम पुलिस द्वारा 32 पीजी, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाऊस के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इनमें से 08 ऐसे मामले हैं जिनमें इन्होंने विदेशी नागरिकों ठहराया था तथा उसकी जानकारी विदेशी अधिनियम के अनुसार नहीं दी गई थी। 14 के विरुद्ध आगंतुकों का रिकॉर्ड नही रखने के कारण धारा 188 IPC के तहत अभियोग अंकित करके कार्यवाही की गई है। इनके अतिरिक्त 10 मामलों में धारा 188 के तहत कार्यवाही करके इनके विरुद्ध कलंदरे जारी किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की आमजन से अपील है कि अपने किराएदार, नौकर/केयरटेकर, कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराए तथा आपके आसपास कोई लावारिस/संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुंरत उसकी सूचना 112, पुलिस कंट्रोल रूम या नजदीकी पुलिस थाने या चौकी को दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। भारतवर्ष के इस राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक मनाए तथा किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास ना करें। Post navigation गुरुग्राम और पंचकूला की जिला लोक संपर्क और शिकायत निवारण समितियों के लिए गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत व्यवस्था को सही प्रकार से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है जनभागीदारी का होना -एसएन त्रिपाठी