– निगम टीमों ने ग्रांड हयात, आईरियो, बीएमडब्ल्यू, एमजी मोटर्स, शॉपर्स स्टॉप, ऑर्चिड सैंटर, मेरीएंगो अस्पताल तथा एसएस प्लाजा आदि बड़ी नामचीन कंपनियों के अवैध विज्ञापनों को हटाया

– गोल्फ कोर्स रोड़, सेक्टर-61, सेक्टर-47 व गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड़ पर की गई कार्रवाई

गुरूग्राम, 11 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अवैध विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार के अवैध विज्ञापनों को निगम सीमा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत क्षेत्र को अवैध विज्ञापनों से मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत वीरवार को इनफोर्समैंट टीमों ने गोल्फ कोर्स रोड़, सेक्टर-61, सेक्टर-47 व गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड़ पर अवैध विज्ञापनों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 पायलोन अर्थात मिनी यूनिपोल तथा 11 साईनेज बोर्ड को हटाकर उन्हें अपने कब्जे में लिया है। ये पायलोन व साइनेज बोर्ड कई नामचीन कंपनियों द्वारा लगाए गए थे, जिनमें मुख्य रूप से ग्रांड हयात, आईरियो, बीएमडब्ल्यू, एमजी मोटर्स, शॉपर्स स्टॉप, ऑर्चिड सैंटर, मेरीएंगो अस्पताल तथा एसएस प्लाजा आदि कंपनियां शामिल हैं।

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्रवाई की जा रही है। अभियान के दौरान यातायात बाधित ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है तथा प्रात: 8 बजे ही अवैध विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाती है। टीम में डीटीपी सुमित मलिक, एटीपी सिद्धार्थ, सहायक अभियंता दलीप यादव, कनिष्ठ अभियंता वाशुपाल व सतेन्द्र सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार हरियाणा म्यूनिसिपल एडवरटाईजमैंट बाईलाज-2022 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन करने से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 22 प्राईम एडवरटाईजमैंट साईटों की नीलामी की जा रही है। नीलामी में भाग लेने की इच्छुक कंपनियां या विज्ञापन एजेंसियां इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम स्थित विज्ञापन शाखा कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने कहा कि अवैध विज्ञापनों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा तथा विज्ञापनों को हटाने के साथ ही विज्ञापन देने वाली कंपनी, विज्ञापन एजेंसी और साईट मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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