– प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत एकमुश्त छूट
– प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करने पर मूल राशि पर भी मिलेगी 15 प्रतिशत छूट
– 31 दिसम्बर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करके तथा एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके पाएं ब्याज माफी सहित मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट का लाभ

गुरूग्राम, 17 अक्तुबर। नगर निगम गुरूग्राम, नगर परिषद सोहना व पटौदी-मंडी तथा नगर पालिक फरुखनगर के संपत्ति मालिकों के लिए सरकार द्वारा सुनहरा मौका दिया गया है। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज पर सरकार द्वारा 100 प्रतिशत एकमुश्त छूट दी गई है तथा एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके भुगतान करने वालों को मूल राशि पर भी 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के तहत 31 दिसम्बर तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करके तथा एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करने वालों को ब्याज माफी सहित मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए प्रॉपर्टी टैक्स बकायों की मूल राशि पर 15 प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन प्रॉपर्टी मालिकों को मिलेगी, जो 31 दिसंबर तक अपने सभी बकाया राशि की अदायगी करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन पद्धति पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की सूचना को स्व-प्रमाणित भी करते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि पर लगे हुए ब्याज पर भी 100 प्रतिशत एकमुश्त छूट दी जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने गुरूग्राम, पटौदी-मंडी, सोहना व फरुखनगर क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे एनडीसी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्व-प्रमाणित करके तथा संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज माफी व मूल राशि पर 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। यह मौका केवल 31 दिसंबर 2023 तक ही सरकार द्वारा दिया गया है।

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