सभी DCsP, ACsP, सभी महिला थानों के SHO, महिला हेल्पडेस्क व दुर्गा शक्ति के पुलिसकर्मियों के साथ मीटिंग करके दिए उचित आदेश व दिशा-निर्देश।* गुरुग्राम: 13 सितम्बर 2023 – आज दिनांक 13.09.2023 को श्री विकास कुमार अरोड़ा IPS पुलिस आयुक्त गुरुग्राम की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में क्राईम मीटिंग आयोजित की गई। इस मींटिंग के माध्यम से पुलिस आयुक्त महोदय ने मीटिंग के उपस्थित सभी DCsP, ACsP, सभी महिला थानों के SHO, महिला हेल्पडेस्क व दुर्गा शक्ति के पुलिसकर्मियों को पुलिस की प्राथमिकताओं व महिला सुरक्षा बारे अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा गुरुग्राम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में चयनित किया गया है। महिला सुरक्षा के प्रति पुलिसिंग को अधिक प्रभावी व बेहतर बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। 👉🏻 महिला विरुद्ध अंकित कई मामलों में आरोपी शातिर किस्म के होते हैं तथा ऐसे अपराधी को पकड़ने में महिला थाना को कठिनाई का सामना करना पड़ता है अतः ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए क्राईम यूनिटों को भी लगाया जाएगा। 👉🏻 प्रत्येक दुर्गा शक्ति PCRs पर एक-एक मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा तथा इन मोबाईल नम्बर्स को एरिया के स्कूल, कॉलेज आदि में डिस्प्ले कराया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी महिला/लड़की इस नम्बर पर कॉल करके पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें। 👉🏻 पुलिस आयुक्त महोदय ने कहा कि महिला सुरक्षा गुरुग्राम पुलिस की प्राथमिकता है, इसलिए इस और विशेष बल दिया जाए तथा त्वरित कार्यवाही कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि लम्बित परिवादों/अभियोगों को शीघ्र निपटाएं और किसी भी परिवाद/अभियोग में तत्परता से नियमानुसार कार्यवाही करें। 👉🏻 महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त महोदय ने यह निर्णय भी लिया है कि पुलिस टीमें प्रत्येक महीने के दूसरे व चौथे वीरवार को स्कूल/कॉलेज/संस्थानों/कंपनियों में जाकर महिला विरुद्ध अपराधों से बचाव व रोकथाम आदि बारे जागरूक करेंगी। 👉🏻 गुरुग्राम में चलने वाले प्रत्येक ऑटो रिक्शा का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा गुरुग्राम पुलिस द्वारा उन्हें यूनिक नंबर दिया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर ऑटो रिक्शा की पहचान करने में आसानी हो। मीटिंग में पुलिस आयुक्त महोदय ने उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्ती से निर्देश देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतू विशेष कार्य करें। सभी शिकायतों/अभियोगों की जांच कानून में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निष्पक्षता से करें। सभी अपनी ड्यूटी का निर्वहन सच्ची निष्ठा, ईमानदारी व समर्पण के साथ करें। Post navigation हरियाणा सरकार ने आई.एम.टी. मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले के समाधान हेतु नो-लिटिगेशन पॉलिसी-2023 बनाई महिला सुरक्षा के प्रति गुरुग्राम यातायात पुलिस के नए कदम