अदालत ने बिजली निगम की अपील को किया खारिज

जुर्माने का भुगतान 24 प्रतिशत ब्याज दर से करने के दिए आदेश

गुडग़ांव, 7 सितम्बर (अशोक) : बिजली निगम द्वारा बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ता के हक में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने जहां बिजली निगम की अपील को खारिज कर दिया है, वहीं उपभोक्ता की अपील पर इसी अदालत ने जुर्माना राशि पर निचली अदालत द्वारा दिए गए 7 प्रतिशत ब्याज दर को बढ़ाकर 24 प्रतिशत कर दिया है और बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि उपभोक्ता द्वारा जमा कराई गई जुर्माना राशि का भुगतान 24 प्रतिशत ब्याज दर से उपभोक्ता को किया
जाए।

सुभाष नगर क्षेत्र की उपभोक्ता आशा रानी के पति राम प्रकाश सैनी ने बिजली निगम के खिलाफ अदालत में केस दायर किया था। उपभोक्ता के अधिवक्ता क्षितिज मेहता से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके बिजली के मीटर को लैब में चैक कराया गया था और मीटर की सील टैंपर्ड पाई गई थी। जिससे साबित होता है कि उपभोक्ता बिजली की चोरी कर रही थी और बिजली निगम ने एक लाख 92 हजार 695 रुपए का जुर्माना लगा दिया था और नवम्बर 2018 के बिजली के बिल में इसको समायोजित भी कर दिया था। उपभोक्ता ने बिजली निगम से गुहार लगाई थी कि वह कोई बिजली की चोरी नहीं कर रही थी, लेकिन बिजली निगम ने एक नहीं सुनी।

जुर्माना राशि बिजली निगम में जमा कर उसके पति रामप्रकाश सैनी ने अदालत में बिजली निगम के खिलाफ केस दायर कर दिया था। तत्कालीन सिविल जज साक्षी सैनी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बिजली निगम द्वारा बनाए गए बिजली चोरी के केस को गलत पात हुए बिजली निगम को आदेश दिए थे कि जुर्माना राशि का भुगतान 7 प्रतिशत ब्याज दर से उपभोक्ता को किया जाए।

बिजली निगम ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती दी थी। अधिवक्ता का कहना है कि उपभोक्ता ने भी इसी अदालत में ब्याज की दर बढ़ाने की अपील की थी। दोनों अपीलों की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बिजली निगम की अपील को तो खारिज कर दिया और उपभोक्ता की अपील को स्वीकार करते हुए बिजली निगम को आदेश दिए कि वह जुर्माना राशि का भुगतान 7 प्रतिशत की बजाय 24 प्रतिशत ब्याज दर से उपभोक्ता को करे।

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