बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विभिन्न स्थानों का करेगा दौरा

गुरुग्राम, 06 सितंबर 2023 । दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के सदस्य सितंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएचबीवीएन के प्रवक्ता ने बताया कि सीजीआरएफ टीम के सदस्य

08 सितंबर को हिसार में ऑपरेशन सर्कल हिसार व फतेहाबाद की,
11 सितंबर को गुरुग्राम में ऑपरेशन सर्कल 1 व 2 गुरुग्राम की,
13 सितंबर को भिवानी में भिवानी और चरखी दादरी की,
15 सितंबर को रेवाड़ी में,
18 सितंबर को गुरुग्राम में ऑपरेशन सर्कल 1 व 2 गुरुग्राम की,
20 सितंबर को फरीदाबाद में ऑपरेशन सर्कल फरीदाबाद व पलवल की,
22 सितंबर को नारनौल में,
25 सितंबर को सिरसा में,
27 सितंबर को जींद में
29 सितंबर को फरीदाबाद में ऑपरेशन सर्कल फरीदाबाद व पलवल की शिकायतों की सुनवाई प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक करेंगे।

फोरम के सदस्य जहां बिजली शिकायतों को सुनेंगे वहीं नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय, गुरुग्राम पर प्रात: 9 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। समस्याओं में मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक सर्कल के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छः महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा कई गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली के बराबर राशि, शुल्क जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक या गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) बनाए हैं। आज हरियाणा में 27 बिजली सीजीआरएफ हैं, 21 सीजीआरएफ सर्कल लेवल पर, 4 सीजीआरएफ जोनल स्तर पर और 2 सीजीआरएफ कॉर्पोरेट स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर रहे हैं।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए कॉर्पोरेट लेवल पर यह सीजीआरएफ गुरुग्राम में कार्यरत है, एसई लेवल पर 11 सर्कल सीजीआरएफ़ पर एक लाख रुपए तक और चीफ इंजीनियर लेवल पर 2 जोनल सीजीआरएफ द्वारा भी ₹3 लाख रुपए तक बिजली संबंधी शिकायतों का निवारण किया जा रहा है।

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