अदालत ने सभी 8 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट व विभिन्न धाराओं में तय किए आरोप …………अगली सुनवाई 25 सितम्बर को

गुडग़ांव, 25 अगस्त (अशोक) : नाबालिका के वीडियो को तोड़-मरोडक़र प्रसारित करने के मामले में शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। सभी 8 आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने सभी आरोपियों पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले में अदालत आगामी 25 सितम्बर को सुनवाई करेगी।

अदालत ने गत सप्ताह आरोप तय करने को लेकर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने शुक्रवार को सुना दिया। मामले की पैरवी कर रहे सामाजिक संस्था जनजागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में 8 आरोपी अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, दीपक चौरसिया, राशिद, सुनील दत्त, ललित, चित्रा त्रिपाठी व अभिनव राज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1), 23
आईटी एक्ट, 67(बी), 120(बी) तथा भादंस की धारा 469 व 471 के तहत आरोप तय किए हैं। उनका कहना है कि पिछली कई तारीखों से अदालत में आरोपियों पर आरोप तय करने की कार्यवाही चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने व लिखित
में बहस देने के बाद अदालत ने आरोप तय करने की कार्यवाही पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुना दिया गया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार क्षेत्र के सतीश कुमार (काल्पनिक नाम) के घर संत आसाराम बापू आए थे। बापू ने परिवार के सदस्यों सहित उनकी 10 वर्षीय भतीजी को भी आशीर्वाद दिया था। उस समय सतीश के घर के कार्यक्रम की वीडियो आदि भी बनाई गई थी। बापू आसाराम प्रकरण के बाद टीवी चैनलों ने बनाई गई वीडियो को प्रसारित किया था। परिजनों ने आरोप लगाए थे कि उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडकऱ अश£ील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। जिससे परिवार व मासूम बालिका को मानसिक व सामाजिक रुप से कष्ट झेलना पड़ा था। आहत होकर परिजनों ने पालम विहार पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।

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