स्वामित्व योजना के तहत पहले सेट में दस दुकानदारों की रजिस्ट्रियां हुई, 20 वर्ष से अधिक पुराने किराएदार अपने नाम करा सकते रजिस्ट्री
गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर दुकानदारों से आवेदन लेने के लिए नगर परिषद में “स्वामित्व योजना सेल” स्थापित
रजिस्ट्रियां कराने वाले दुकानदारों ने गुरुवार गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर उनका धन्यवाद जताया

अम्बाला, 17 अगस्त – हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज की बदौलत अम्बाला छावनी नगर परिषद के किराएदार अब दुकानों के मालिक बनने लगे हैं। स्वामित्व योजना के तहत किराएदारों के नाम दुकानों की रजिस्ट्रियां कराने का रास्ता साफ हो गया है और सबसे पहले सेट में अम्बाला छावनी के दस दुकानदारों के नाम रजिस्ट्रियां हुई हैं।

गुरुवार इन दुकानदारों ने गृह मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंच उनका धन्यवाद जताया और उन्हें अपना मसीहा कहा। दुकानदारों ने कहा कि आज तक वह केवल नगर परिषद के किराएदार थे, मगर मंत्री अनिल विज के अथह प्रयासों से वह दुकानों के मालिक बन गए हैं। स्वामित्व योजना के तहत सबसे पहले दुकानदार संजीव कुमार, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, राजीव मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, अश्विनी, युवराज के अलावा अन्य दुकानदारों के नाम रजिस्ट्रियां हुई हैं। दुकानदारों ने गीत गाते हुए मंत्री अनिल विज का आभार जताया।

गौरतलब है कि योजना के तहत नगर परिषद के 20 वर्ष से ज्यादा पुराने एवं 100 गज से कम दुकानों के किराएदार आवेदन कर सकते हैं। अम्बाला छावनी में नगर परिषद की अलग-अलग बाजारों में हजारों दुकानें हैं और योजना का लाभ लेने के लिए छावनी के 928 किराएदार अब तक नगर परिषद में आवेदन कर चुके हैं।

गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों पर नगर परिषद में स्वामित्व योजना सेल स्थापित

दुकानदारों के आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर छावनी नगर परिषद में “स्वामित्व योजना सेल” स्थापित कर दिया गया है जोकि आवेदनों पर कार्रवाई करेगा साथ ही आवेदन करने वाले दुकानदारों से समन्वय भी स्थापित करेगा ताकि उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। आवेदन करने वाले दुकानदार अब इस स्वामित्व योजना सेल से जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कलेक्टर रेट में दुकानदारों को राहत मिलेगी, जितनी पुरानी दुकान उतना कम लगेगा कलेक्टर रेट

स्वामित्व योजना के तहत नगर परिषद के किराएदारों के पास जितनी पुरानी दुकान होगी उन्हें उतनी ज्यादा छूट प्रदान की जाएगी। अगर 20 से 25 साल पुराना किराएदार है तो कलेक्टर रेट की 80 प्रतिशत कीमत देनी होगी। 25 से 30 वर्ष पुराने किराएदार को 75 प्रतिशत कीमत देनी होगी, 30 से 35 वर्ष पुराने किराएदार को 70 प्रतिशत, 35 से 40 प्रतिशत पुराने किराएदार को 65 प्रतिशत, 40 से 45 वर्ष पुराने किराएदार को 60 प्रतिशत, 45 से 50 प्रतिशत पुराने किराएदार को 55 प्रतिशत और 50 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदार को 50 प्रतिशत ही राशि देनी होगी।

गृह मंत्री के प्रयासों से कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी

हरियाणा में 20 वर्ष से ज्यादा पुराने किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए योजना बनी थी। कुछ माह पूर्व कैबिनेट में गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से प्रस्ताव पारित कर अम्बाला छावनी को योजना में शामिल किया गया जिसके बाद नगर परिषद के किराएदारों ने आवेदन प्रारंभ किए थे। इसके उपरांत गत 6 जुलाई को नगर परिषद में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल विज ने दुकानदारों को डिमांड पत्र भी वितरित किए थे।

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