चडीगढ़ 14 अगस्त – हरियाणा सरकार ने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि यह नीति भविष्य में युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के सदस्यों पर लागू होगी। नीति के अनुसार रक्षा अधिकारियों गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य को किसी भी ऑपरेशन या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान युद्ध, आईईडी विस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमलों, सीमा झड़पों और एम.टी. कार्डियक अरेस्ट, हवाई दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस और कर्तव्य पालन के प्रति समर्पण की मांग करने, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वास्तविक आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान जैसी विभिन्न प्रकार की घटनाओं में मृत्यु होने वाले शहीदों के आश्रितों को संशोधित अनुकंपा नीति अनुसार नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि इससे पहले 30 मई 2014 और 28 सितंबर 2018 की पिछली नीतियों के अनुसार नौकरियां केवल उन शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाती थीं जो सीमा पर झड़पों, आतंकवादी हमलों या दंगों में मारे जाते थे और जिन्हें रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय द्वारा शहीद घोषित किया जाता था।

उन्होंने बताया कि अनुकंपा नीति अनुसार नियुक्ति नीति के पात्र परिवार के सदस्यों की परिभाषा को भी बढ़ाया गया है। नई नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए युद्ध से हताहत के परिवार में पति, पत्नी शामिल हैं, यदि पति या पत्नी नियुक्ति नहीं चाहते हैं, तो विवाहित या अविवाहित बच्चों में से एक को लाभ दिया जा सकता है। इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे भी शामिल किए गए हैं, बशर्ते कि मृत सैनिकध्युद्ध में हताहत व्यक्ति ने जीवित अवस्था में ही बच्चा गोद लिया हो। यदि युद्ध में हताहत व्यक्ति अविवाहित था तो उसके माता-पिता की सहमति से ही  अविवाहित या विवाहित भाई या अविवाहित बहन या जिसके लिए माता-पिता और अन्य अविवाहित बहनों और भाईओं द्वारा सहमति दी जाती है उसे नीति का लाभ दिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि अनुकम्पा नीति का उद्देश्य सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के युद्ध हताहतों के परिवार के पात्र सदस्यों में से एक जो हरियाणा का निवासी है, उसी को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से परिवार की सहायता करना है। हरियाणा सरकार देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को सम्मानित करने में सदैव आगे रही है।

नई नीति के नोटिफिकेशन अनुसार शहादत पाने वाले परिवार के एक या अधिक सदस्य पहले से नोकरी में है तो उस विचार किया जाएगा। जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी युद्ध में हताहत हुए व्यक्ति के परिवार से मिलने, आवेदन पत्र भरने और आवश्यक दस्तावेजों के लिए रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिकारियों के साथ तालमेल करने सहित सभी लाभ प्राप्त करने में परिवार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अधिसूचना में इस बात पर बल दिया गया है कि समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए इसमें तेजी लाई जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया को केवल विभाग या संगठन के अन्दर चल रहे पुनर्गठन के आधार पर देरी या इन्कार नहीं करना पड़ेगा।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र युद्ध में हताहत होने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ परिवार के अन्य सभी पात्र सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और इसे संबंधित डीओ को भेजेंगे।

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