गुरुग्रामः 03 अगस्त 2023

▪️अभियोग का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 28.07.2023 को थाना फरुखनगर के एरिया के गाँव हरिनगर डूमा के पास कुछ बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान प्रशान्त निवासी झज्जर के रूप में हुई जो कि फरुखनगर एरिया में स्थित एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की नौकरी करता था। इस समबन्ध में धारा 302, 34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया।

▪️पुलिस कार्यवाहीः उप-निरीक्षक अमित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा फरुखनगर की टीम ने उपरोक्त अभियोग में गोली मारकर हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले आरोपियों की पहचान के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज खंगाली गई तथा वारदात से सम्बन्धित विभिन्न सुचनाएं व जानकारी एकत्रित करके आरोपियों की पहचान की। पुलिस टीम के अथक प्रयास से घटना के 02 दिन के अन्दर ही दिनांक 31.07.2023 को गाँव गढी रामकौर (शामली, उत्तर-प्रदेश) से उपरोक्त हत्याकाण्ड में संलिप्त 04 आरोपियों को काबू करके इस ब्लाईन्ड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में बङी कामयाबी हासिल की। आरोपियों की पहचान सुरेन्द्र उर्फ सेठी, संदीप उर्फ डाक्टर, संजीव उर्फ संजू व अक्षय रावल उर्फ कुलदीप के रुप में हुई।

▪️अभियुक्तों/आरोपियों का विवरणः

  1. सुरेन्द्र उर्फ सेठी निवासी गाँव नारा, जिला पानीपत (उम्र 34 वर्ष, शिक्षा 12वीं पास)
  2. सन्दीप उर्फ डाक्टर निवासी छाजपुर कलां, जिला पानीपत (उम्र 38 वर्ष, शिक्षा 8वीं पास)
  3. संजीव उर्फ सन्जू निवासी शाहजहांपुर, जिला करनाल (उम्र 30 वर्ष, शिक्षा 10वीं पास)
  4. अक्षय राव उर्फ कुलदीप निवासी गाँव छाजपुर कलां, जिला पानीपत (उम्र 24 वर्ष, शिक्षा 12 वीं पास)

आरोपियों से पुलिस पूछताछः आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सेठी की की एक रिश्तेदार युवती तथा मृतक प्रशान्त दोनों पहले एक साथ पढते थे और एक-दूसरे को अच्छे से जानते थे। मृतक प्रशान्त पढाई पूरी करने के बाद फरुखनगर में सहायक प्रोपेसर की नौकरी करने लगा। आरोपी सुरेन्द्र सेठी की रिश्तेदार युवती ने मृतक प्रशान्त को नौकरी दिलाने के लिए रिक्वेस्ट की तो मृतक प्रशान्त ने आरोपी सुरेन्द्र की रिश्तेदार को नौकरी अपने ही कॉलेज (जिस कॉलेज/इन्सटिट्यूट में मृतक नौकरी करता था) लगवा दी। मृतक प्रशान्त के साथ कभी-कभी आरोपी की रिश्तेदार लिफ्ट लेकर भी कॉलेज/इन्सटिट्यूट में आया जाया करती थी। मृतक प्रशान्त ने कुछ दिनों बाद कॉलेज/इन्सटिट्यूट छोङ दिया व फरुखनगर में ही एक दूसरे कॉलेज/इन्सटिट्यूट में बतौर सहायक प्रोफेसर नौकरी करने लगा। आरोपी सुरेन्द्र को जब यह पता लगा कि इसकी रिश्तेदार व मृतक प्रशान्त एक-दूसरे को अच्छे से जानते है तथा इसकी रिश्तेदार प्रशान्त से लिफ्ट लेकर भी आती-जाती थी तो इसने प्रशान्त व अपनी रिश्तेदार दोनों के बीच सम्बन्ध होने का संदेह रखते हुए प्रशान्त की हत्या करने की योजना बनाई।

आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में यह भी बतलाया कि सुरेन्द्र ने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर प्रशान्त की हत्या के लिए दिल्ली से एक चोरी हुई कार खरीदी तथा उपरोक्त आरोपी अक्षय उर्फ कुलदीप ने पानीपत से एक मोटरसाईकिल चोरी की। हत्या करने के लिए इन वाहनों का प्रयोग करने तथा अपने चेहरे हेलमेट व मफलर इत्यादि से ढके रखने की योजना बनाई ताकि ये पुलिस चोरी के वाहनों की पहचान भी करें तो पुलिस गुमराह हो व चेहरे ढकने के कारण इनकी पहचान ना कर सके। आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सेठी हथियार के साथ व अपने उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर गाङी में (इनके द्वारा खरीदी गई चोरी की गाङी) सवार होकर पहले प्रशान्त (मृतक) की रैकी की तथा दिनांक 28.07.2023 को समय सांय करीब 05 बजे मोटरसाईकिल सवार होकर आए और आरोपी सुरेन्द्र सेठी ने योजनानुसार उपोरक्त अभियोग में मृतक प्रशान्त को गोली मार दी व वारदात को अन्जाम देने के बाद ये उत्तर-प्रदेश चले गए।

▪️आरोपियों का अपराधिक विवरणः

आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सेठीः यह उपरोक्त अभियोग में वारदात का मास्टरमाइन्ड/मुख्य आरोपी है। इसके खिलाफ उपोरक्त अभियोग सहित हत्या, पुलिस कस्टडी में हत्या, लूट, डकैती व मारपीट इत्यादि वारदातों को अन्जाम देने के कुल 07 अभियोग अंकित हैः-

  1. FIR No. 185/2001 U/s 285 IPC & A.Act P.S. Matlodha (Panipat)
  2. FIR No. 189/2001 U/s 392, 397 IPC P.S. Matlodha (Panipat)
  3. FIR No. 296/2001 U/s 379 IPC P.S. Model Town (Panipat)
  4. FIR No. 146/2003 U/s 302, 307 IPC P.S. Matlodha (Panipat)
  5. FIR No. 54/2017 U/s 148, 149, 323 IPC P.S. Kasoli Distt. Solan (Himachl Pardesh)
  6. FIR No. 132/2019 U/s 279, 337, 427 IPC P.S. Sadar Saffidon Distt. Jind.

आरोपी संदीप उर्फ डाक्टरः उपरोक्त आरोपी संदीप के खिलाफ उपोरक्त अभियोग सहित हत्या व धोखाधङी/जालसाजी करने के कुल 03 अभियोग अंकित हैः-

  1. FIR No. 525 dt. 19.05.2016 U/s 406, 417, 418, 420, 465, 467, 468, 471, 482, 9, 120B IPC P.S. Chandnibagh distt. Panipat
  2. FIR No. 656 dt. 15.06.2016 U/s 406, 417, 418, 420, 465, 467, 468, 471, 482, 9, 120B IPC P.S. Chandnibagh distt. Panipat

▪️बरामदगीः उपरोक्त अभियोग की वारदात में अन्जाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के उपरान्त सभी चारों आरोपियों को दिनांक 01.08.2023 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया गया था। आरोपियों द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने में प्रयोग की गई 01 कार (आई-20), 01 मोटरसाईकिल, 02 पिस्टल, 05 जिन्दा कारतूस, 05 मोबाईल फोन, 01 हैलमेट व 01 मफलर पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर आरोपियों के कब्जा से बरामद किए गए।

▪️आगामी पुलिस कार्यवाहीः 03 दिन के पुलिस हिरासत रिमाण्ड के बाद आरोपियों को पुनः माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

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