-आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर अन्य भारी वाहन बाईपास का करें उपयोग गुरुग्राम, 03 अगस्त। जिलाधीश एवं डीसी श्री निशांत कुमार यादव ने गुरुग्राम के फरुखनगर कस्बे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर भारी वाहनों (आवश्यक सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर) की कस्बे के अंदर आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि फर्रूखनगर कस्बे के अंदर भारी वाहनों की आवाजाही के चलते जाम की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा, भारी वाहनों की आवाजाही से स्मारक बावली गश अली शाह, फर्रुखनगर को भी नुकसान पहुँच रहा है। आदेशों में कहा गया है कि फर्रूखनगर कस्बे के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहन पुलिस अधिकारियों द्वारा चिह्नित बाईपास सड़क का उपयोग कर सकेंगे। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। Post navigation सरकार ने नूंह, फ़रीदाबाद , पलवल जिला के अलावा सोहना, पटौदी, मानेसर उपमंडल में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद की सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर, दर्ज की गई 3 एफआईआर