सरकार ने नूंह, फ़रीदाबाद , पलवल जिला के अलावा सोहना, पटौदी, मानेसर उपमंडल में 5  अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद की

चंडीगढ़ , 2 अगस्त – हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के हित को देखते हुए तथा शांति स्थापित करने के लिए नूंह, फरीदाबाद , पलवल  जिला के अलावा गुरुग्राम जिला के उपमंडल सोहना , पटौदी , मानेसर उपमंडल में 5  अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। 

इस संबंध में हरियाणा के गृह सचिव श्री टीवीएसएन प्रसाद द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

इन आदेशों में कहा गया गई कि हरियाणा के नूंह, फरीदाबाद , पलवल  जिला के अलावा गुरुग्राम जिला के उपायुक्त से बातचीत और समीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया है कि फिलहाल वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में उनकी सलाह को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि इंटरनेट सेवाओं को 5 अगस्त  की रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं।  उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है , ताकि असामाजिक तत्व भड़काऊ सामग्री और झूठी अफवाहों को फैलाकर इंटरनेट सेवाओं का दुरुपयोग न कर सकें। व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

गृह सचिव के अनुसार उक्त क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), सभी एसएमएस सेवाओं (केवल थोक एसआरवीएमएस और बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और सभी डोंगल सेवाओं आदि को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। केवल वॉयस कॉल चालू रहेंगी। अगर कोई उक्त आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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