नारनौल में गैंगस्टर पपला गुर्जर को 1 साल कैद, 2015 में दर्ज हत्या के केस में हो गया था फरार, गुरुग्राम जेल भेजा

भारत सारथी/ कौशिक

नारनौल। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम रूप पपला गुर्जर को आज कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। उसे हत्या के केस में भगोड़ा घोषित किया गया था। कोर्ट द्वारा उनको 4 मामलों में भगोड़ा घोषित किया गया है और आज इन मामला के पेशी में गैंगस्टर को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुग्राम की जेल से नारनौल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

नारनौल कोर्ट में शुक्रवार को पपला गुर्जर को 4 केसों में पेश किया गया था। इनमें से वह फरार बताया जा रहा था। नारनौल जज कीर्ति जैन की कोर्ट ने फरारी के एक मामले में विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हिना राजपाल ने बताया कि नांगल चौधरी में वर्ष 2021 में 347 नंबर एफआईआर में गैंगस्टर को सजा हुई है । यह मामला एफआईआर 305 16 नवंबर 2015 को धारा 302 के केस में दर्ज हुआ था। जज अजय कुमार वर्मा की कोर्ट से पपला को फरार घोषित किया गया था।

कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को नारनौल कोर्ट में पेश किए जाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे। कोर्ट के रास्तों में बैरिकेड लगाकर काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। करीब 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा के बीच पपला गुर्जर को कोर्ट में पेश किया गया ।जिसमें नारनौल शहर पुलिस के अलावा सीआईए नारनौल और सीआईए स्टाफ महेंद्रगढ़ के पुलिस कर्मचारियों के अलावा मधुबन और गुरुग्राम से आए पुलिसकर्मी भी शामिल रहे।

कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर पर पूर्व में अनेक मामले दर्ज हैं। उस पर पेशी के दौरान महेंद्रगढ़ कोर्ट से भागने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के अलावा हत्या फिरौती सहित अनेक मामले महेंद्रगढ़, नारनौल के अलावा राजस्थान के विभिन्न शहरों में भी दर्ज हैं।

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